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राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 22 साल पुराने हत्या के मामले में किया बरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 22 पुराने हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। बता दें कि डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की 2002 में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Amar Deep Published : May 28, 2024 11:25 IST, Updated : May 28, 2024 11:53 IST
हत्या मामले में राम रहीम बरी।- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE हत्या मामले में राम रहीम बरी।

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, कोर्ट ने 22 पुराने हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। बता दें कि डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की 2002 में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 18 अक्टूबर 2021 को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और डेरा प्रमुख सहित 5 दोषियों को बरी कर दिया गया है।

22 साल पुराना है मामला

बता दें कि पूरा मामला 10 जुलाई 2002 का है। उस समय डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में काफी जांच चली। हालांकि पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं होने पर रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। ये याचिका 2003 में दायर की गई थी। याचिका दायर किए जाने के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया और फिर सीबीआई ने अक्टूबर 2021 में राम रहीम सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था।

जेल से बाहर नहीं आ सकेगा राम रहीम

हालांकि 22 साल पुराने इस हत्याकांड में बरी होने के बाद भी राम रहीम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य कई मामलों में राम रहीम को जेल की सजा सुनाई गई है। राम रहीम को दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा छत्रपति हत्याकांड में भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में इस दोनों ही मामलों में सजा काटने की वजह से राम रहीम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा।

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