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केंद्रीय कर्मियों की बल्ले-बल्ले, अब चार माह पूर्व ले सकेंगे LTC एडवांस

 Written By: India TV News Desk
 Published : May 14, 2016 08:23 am IST,  Updated : May 14, 2016 08:23 am IST

केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रेवल कनसेशन) नियमों में ढील दी है। अब लाखों केंद्रीय कर्मचारी यात्रा (रेल से) शुरू होने से चार महीने पहले एडवांस ले सकेंगे। बता

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एलटीसी (लीव ट्रेवल कनसेशन) नियमों में ढील दी है। अब लाखों केंद्रीय कर्मचारी यात्रा (रेल से) शुरू होने से चार महीने पहले एडवांस ले सकेंगे। बता दें कि एलटीसी सुविधा लेने पर कर्मियों को छुट्टियों के साथ आने-जाने का किराया भी मिलता है।

वर्तमान नियमों के मुताबिक, कर्मचारी एलटीसी के तहत यात्रा शुरू होने की तारीख से 65 दिन पहले अपने और अपने परिवार के लिए एडवांस ले सकते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के मुताबिक, चूंकि रेलवे ने एक अप्रैल, 2015 से ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण अवधि को 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है, इसलिए ट्रेन से यात्रा करने की स्थिति में कर्मचारियों के लिए एलटीसी एडवांस लेने की अवधि को भी 65 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया जा सकता है।

उन मामलों जिनमें एलटीसी के तहत यात्रा अन्य तरीकों जैसे वायुयान, समुद्र या सड़क के जरिये हैं, की सूरत में एलटीसी एडवांस की सीमा 65 दिन ही रहेगी। वर्तमान में करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। एक अन्य आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में उपलब्ध कैटरिंग सुविधा के लाभ को आवश्यक रूप से लेना होगा और इसका मूल्य टिकट में शामिल होगा।

आदेश के मुताबिक, सभी मामलों में कर्मचारियों को एलटीसी एडवांस लेने की तारीख से दस दिन के भीतर यात्रा टिकट सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि एडवांस धनराशि का इस्तेमाल टिकट खरीदने में ही किया गया है।

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