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Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, अंतरिम निर्देश जारी करने से किया इनकार

 Published : Jun 17, 2022 03:13 pm IST,  Updated : Jun 18, 2022 01:59 pm IST

Jharkhand: राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

Jharkhand's CM Hemant Soren- India TV Hindi
Jharkhand's CM Hemant Soren Image Source : INDIA TV

Highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया
  • राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए
  • झारखंड हाईकोर्ट हर दिन मामले पर सुनवाई कर रहा है

Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई योग्य बताने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को इस मामले में फैसला करने दें। इस पर अलग-अलग विचार की जरूरत नहीं है। 

राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। रोहतगी ने कहा था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय हर दिन मामले पर सुनवाई कर रहा है और उन्हें समझ नहीं आता कि मामले में इतनी त्वरित सुनवाई की क्या आवश्यकता है?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले में त्वरित सुनवाई की आवश्यकता के बारे में जानकारी देंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में सोरेन के परिजन एवं सहयोगियों की कुछ मुखौटा कंपनियों के जरिए लेनदेन और खनन पट्टा देने में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का अनुरोध किया गया है। 

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