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2008 में दी थी UPSC परीक्षा, 15 साल बाद मिल रही नौकरी! एक की मेहनत से 11 लोगों को फायदा

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Jan 03, 2025 09:51 pm IST,  Updated : Jan 03, 2025 09:51 pm IST

यूपीएससी के खिलाफ लड़ाई पंकज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने लड़ी थी। हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में पंकज और मेरिट में उनसे ऊपर रहने वाले 10 अन्य लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया है। ऐसे में कुल 11 लोगों को नौकरी मिल सकती है।

Representative Image- India TV Hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Source : INDIA TV

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 15 साल पहले सिविल सेवा परीक्षा देने वाले दो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से विवरण मांगा है, ताकि नियुक्ति के लिए उन पर विचार किया जा सके। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद उठाया गया है, जिसने पिछले साल जुलाई में निर्देश दिया था कि विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए 11 उम्मीदवारों पर विचार किया जाए।

यूपीएससी द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3303/2015 (यीपीएससी बनाम पंकज श्रीवास्तव) में दिनांक 08.07.2024 के अपने निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार के आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणों के आधार पर कार्यान्वयन की कवायद की जानी है।" हालांकि, दो उम्मीदवारों के दस्तावेज और विवरण वाले डोजियर "यूपीएससी में उपलब्ध नहीं हैं।"

यूपीएससी के पास नहीं है डेटा

बयान में कहा गया है, "उम्मीदवार के साथ संवाद करना आवश्यक हो गया है ताकि प्रासंगिक विवरण सुरक्षित किया जा सके और डोजियर का पुनर्निर्माण किया जा सके।" यूपीएससी ने हीरा लाल नाग और अनिल कुमार सिंह (अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और दृष्टिबाधित श्रेणी) के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है, दोनों ने सिविल सेवा परीक्षा 2008 दी थी। शीर्ष अदालत के फैसले के "लाभार्थी" उम्मीदवारों को सात दिनों के भीतर आयोग से तुरंत संपर्क करने के लिए कहा गया है, ताकि यूपीएससी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) अनुपालन में आवश्यक कदम उठा सकें।

सात दिन के अंदर देना होगा जवाब

बयान में कहा गया है कि यदि सात दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो "यह माना जा सकता है कि ये उम्मीदवार अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08.07.2024 के फैसले के अनुसरण में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई)-2008 के आधार पर सेवाओं के आवंटन के लिए विचार किए जाने के इच्छुक नहीं हैं।"शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित उम्मीदवार (पंकज कुमार श्रीवास्तव) की नियुक्ति का निर्देश दिया था और विकलांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की थी।

11 उम्मीदवारों को मिल सकती है नौकरी

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि श्रीवास्तव और दृष्टिबाधित श्रेणी से संबंधित 10 अन्य उम्मीदवारों को पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ये 10 उम्मीदवार सीएसई-2008 की मेरिट सूची में श्रीवास्तव से ऊपर थे। (इनपुट- पीटीआई)

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