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MP हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को दी सशर्त जमानत, हफ्ते में 2 दिन करना होगा ये काम; जानें क्या है शर्त

 Edited By: Amar Deep
 Published : May 24, 2024 01:34 pm IST,  Updated : May 24, 2024 01:34 pm IST

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पॉक्सो के एक आरोपी को सशर्त जमानत दी है। हाई कोर्ट ने आरोपी को सुधरने के लिए दो महीने का टाइम दिया है।

MP हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को दी सशर्त जमानत।- India TV Hindi
MP हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी को दी सशर्त जमानत। Image Source : PTI

भोपाल: एमपी हाईकोर्ट ने पॉक्सो के मामले में एक अनोखा आदेश सुनाया है। दरअसल, नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। इस शर्त को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि एक नाबालिग छात्रा ने युवक पर छेड़खानी करने और पीछा करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर पॉक्सो एक्स के तहत मामला दर्ज कराया था। लड़के की जमानत के लिए एक याचिका दायर की गई, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि आरोपी को 2 माह तक हर शनिवार और रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में मरीजों की निशुल्क सेवा करनी होगी। 

दो माह के लिए मिली टेम्परेरी बेल

दरअसल, आरोपी छात्र के खिलाफ एक नाबालिग छात्रा ने भोपाल के पिपलानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि लड़का उसका पीछा करता है और उसे फोन करके परेशान करता है। लड़के के खिलाफ पिपलानी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी लड़के के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। इसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी छात्र को 2 माह की टैम्परेरी बेल देते हुए कहा कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन आरोपी को अपना आचरण सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। 

मां-बाप ने जताई शर्मिंदगी

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि 2 माह में आचरण में सुधार आया तो नियमित जमानत देने का आदेश भी दिया जाएगा। बता दें कि भोपाल जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी छात्र ने HC में याचिका दायर की थी। आरोपी युवक के अच्छे बैकग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी है। वहीं लड़के के मां-बाप ने भी अदालत में अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदगी जताई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद पाठक ने पूरे मामले को सुना और इसके बाद यह अनोखी सजा सुनाई। बता दें कि भोपाल पुलिस ने 4 अप्रैल को छेड़खानी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया था। (इनपुट- देबजीत)

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