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वेलफेयर योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता आधार : सुप्रीम कोर्ट

 Written By: Manish Mishra
 Published : Mar 27, 2017 12:41 pm IST,  Updated : Mar 27, 2017 12:41 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।

सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता आधार : सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता आधार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि उसकी 36 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य होगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने या बैंकों में खाता खुलवाने के लिए सरकार द्वारा आधार अनिवार्य को वह नहीं रोक सकता।

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तस्‍वीरों में देखिए कैसे किया जाता है आधार से जुड़ी सूचनाओं को अपडेट

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इन योजनाओं के लिए अनिवार्य किया था आधार

हाल ही में केंद्र सरकार ने स्‍कूली छात्रों के मुफ्त मिड-डे मील सहित लगभग 3 दर्जन सरकारी योजनाओं के लिए 12 अंकों वाला आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा स्‍कॉलरशिप और पिछड़ी जातियों व दिव्‍यांगों की अन्‍य योजनाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य बनाया गया था। बता दें कि, छूट वाले गैस सिलेंडर और खाद्यान्‍नों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। सरकार ने कहा था कि वह 30 जून तक लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिटी दस्‍तावेज प्राप्‍त करने में सक्षम बना देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इस कर-चोरी पर लगाम लग सकेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि‍ आधार को अनि‍वार्य बनाने की याचि‍काओं को चुनौती देने वाली याचि‍काओं की सुनवाई के लि‍ए 7 जजों की एक बेंच बनाई जानी है। लेकिन इस समय यह संभव नहीं है कि सरकार को रोका जाए।

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