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2005 से पहले छपे 500 और 1000 के नोट को भी कर सकेंगे बैंक में जमा, RBI ने किया साफ

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Dec 20, 2016 06:46 pm IST,  Updated : Dec 20, 2016 06:46 pm IST

आरबीआई ने कहा कि बैंक ग्राहकों को 500 और 1,000 रुपए के अमान्य नोट के साथ वर्ष 2005 से पहले छपी करेंसी को जमा करने से इनकार नहीं कर सकते।

खुशखबरी! 2005 से पहले छपे 500 और 1000 के नोट को भी कर सकेंगे बैंक में जमा, RBI ने किया साफ- India TV Hindi
खुशखबरी! 2005 से पहले छपे 500 और 1000 के नोट को भी कर सकेंगे बैंक में जमा, RBI ने किया साफ

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कहा कि बैंक ग्राहकों को 500 और 1,000 रुपए के अमान्य नोटों के साथ वर्ष 2005 से पहले छपी करेंसी को जमा करने से इनकार नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक ने स्पष्टीकरण में कहा कि विशिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) में 2005 से पहले छापे गए 500 और 1,000 रुपए के नोट भी शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा, बैंकों को योजना के तहत वर्ष 2005 से पहले छपे 500 और 1,000 रुपए के नोट केवल जमा के रूप में स्वीकार करने चाहिए और उन्हें इसे दोबारा जारी नहीं करना चाहिए। इन नोटों को केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों में ही बदला जा सकता है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि उसे देश भर से लोगों से शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक 2005 से पहले के नोट स्वीकार नहीं कर रहे।

तस्‍वीरों में देखिए ऐसे भी प्राप्‍त कर सकते हैं SBI का OTP

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इन सेंटर्स पर बदल सकते हैं नोट

  • आम जनता 2005 से पहले के नोटों को रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बेंगलुरू, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनउ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना, तिरूवनंतपुरम और कोच्चि स्थित कार्यालयों में बदल सकते हैं।
  • रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, ‘‘लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक 2005 से पहले के नोटों को जनता से उनके खातों में जमा करने के लिये स्वीकार ही नहीं करेंगे।
  • केंद्रीय बैंक जनवरी 2014 से 2005 से पहले छापे गए नोटों को वापस ले रहा है और इन नोटों का बड़ा हिस्सा पहले ही वापस लिया जा चुका है।
  • सेंट्रल बैंक ने कहा, हालांकि, 2005 से पहले के नोट को वापस ले लिया गया है, पर वे अभी भी कानूनी रूप से वैध मुद्रा बनी हुई है।
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