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कंपनियों के EPFO पंजीकरण के लिए समय-सीमा तीन महीने बढ़ा कर 31मार्च 2017 की गई

 Written By: Manish Mishra
 Published : Jan 12, 2017 01:38 pm IST,  Updated : Jan 12, 2017 01:38 pm IST

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

कंपनियों के EPFO पंजीकरण के लिए समय-सीमा तीन महीने बढ़ा कर 31 मार्च 2017 की गई- India TV Hindi
कंपनियों के EPFO पंजीकरण के लिए समय-सीमा तीन महीने बढ़ा कर 31 मार्च 2017 की गई

चेन्नई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

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श्रम एवं रोजगार सचिव एम सत्यवती ने कहा

हमने कंपनियों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से EPFO के पास पंजीकरण कराने के लिए कहा है। अब हमने समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी है। पहले यह 31 दिसंबर 2016 थी।

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पंजीकरण नहीं करवाने पर की जाएगी कार्रवाई

सत्‍यवती ने कहा, हो सकता है कि कंपनियां बिना पंजीकरण के तीन साल या पांच साल अथवा उससे अधिक समय से काम कर रही होंगी। हमने उनसे आगे बढ़कर पंजीकरण कराने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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कर्मचारियों के हित के लिए मंत्रालय ने उठाया यह कदम

मंत्रालय कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठा रहा है। सचिव ने कहा कि हमारी शीर्ष प्राथमिकता कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

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