Key Highlights
- पैनल ने GST की चार दरें तय की है जो 5 से 28 फीसदी तक है।
- तंबाकू और एयरेटेड ड्रिंक्स पर लगेगा 28 फीसदी का सिन टैक्स।
- TV, एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाशिंग मशीन जैसी उपभोक्ता वस्तुएं होंगी सस्ती।
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