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आप भी उठा सकता हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा, बस करना होगा ये काम

नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण का नाम दिया गया है

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: December 03, 2016 14:57 IST
आप भी ऐसे उठा सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा- India TV Paisa
आप भी ऐसे उठा सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण का नाम दिया गया है। इस बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 फीसदी टैक्स, 10 फीसदी पेनल्टी और 33 फीसदी सरचार्ज वसूला जाएगा। यह सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13 फीसदी के करीब होगा। यही नहीं यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और इनकम टैक्‍स विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी।

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  • वित्त मंत्री ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया।
  • 8 नवंभर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा।
  • इस संशोधन को ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके की तरह देखा जा रहा है।
  • बिल में नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर कितना जुर्माना लगाना है इस बारे में साफ किया गया है।
  • इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी।

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डिक्‍लेयरेशन के लिए जमा करना होगा पैसा

  • अगर किसी के पास बिना हिसाब का पैसा या काला धन है और वह इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो वह इस पैसे को कैश में नहीं रख सकता है।
  • उसे इस पैसे को बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में जमा कराना होगा। 8 नवंबर से नोट बंदी लागू होने के बाद 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट की कोई कीमत नहीं रह गई है।
  • ऐसे किसी को भी इस योजना का फायदा लेने के लिए कैश बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में जमा कराना होगा। इसके बाद ही वह डिपॉजिट पर इस स्‍कीम का फायदा उठा सकता है।

जमा पर देनी होगी पेनल्‍टी

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना का फायदा उठाने के लिए किसी को भी जमा रकम पर 30 फीसदी टैक्‍स, टैक्‍स पर 33 फीसदी सरचार्ज और 10 फीसदी पेनल्‍टी देनी होगी।
  • यह जमा की गई रकम का लगभग 50 फीसदी होगा।
  • इसके अलावा डिक्‍लेयर की गई रकम का 25 फीसदी हिस्‍सा प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत जमा कराना होगा।
  • इस रकम पर कोई इंटरेस्‍ट नहीं मिलेगा और यह रकम 4 साल तक ब्‍लॉक रहेगी।

भरना होगा एक फॉर्म

  • बैंक में पैसा जमा करने के बाद व्‍यक्ति को प्रिंसिपल कमिश्‍नर या कमिश्‍नर के पास डिक्‍लेयरेशन के जरिए पैसा डिक्‍लेयर करना होगा।
  • डिक्‍लेयरेशन के लिए सरकार द्वारा तय किया गया फार्म भरना होगा और इसके बाद इसे वेरीफाई किया जाएगा।
  • डिक्‍लेयरेशन के साथ आपको बैंक में जमा कराई गई रकम और पर उस पर दिए गए टैक्‍स का प्रूफ भी जमा कराना होगा।

डिक्‍लेयर पैसा इनकम में नहीं होगा शामिल

  • अगर कोई व्‍यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत अपना पैसा डिक्‍लेयर करता है तो यह पैसा उसकी इनकम में शामिल नहीं माना जाएगा।
  • यानी की अगर किसी ने अपना पैसा इस स्‍कीम के तहत डिक्‍लेयर कर दिया तो इसके बाद उस पैसे पर किसी और स्‍कीम के तहत सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

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जानकारी छिपाने पर नहीं मिलेगा स्‍कीम का फायदा

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना के तहत बिना हिसाब का पैसा डिक्‍लेयर करते हुए अगर कोई व्‍यक्ति जानकारी छिपाता है या गलत जानकारी देता है तो उसका डिक्‍लेयरेशन रद्द हो जाएगा और स्‍कीम के तहत चुकाया गया टैक्‍स और पेनल्‍टी भी वापस नहीं मिलेगी।

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