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NPPA ने दिया आदेश, विनिर्माताओं और आयातकों को मास्‍क, हैंड सैनीटाइजर्स के बारे में उपलब्‍ध कराना होगा पूरा ब्‍योरा

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Mar 18, 2020 04:06 pm IST,  Updated : Mar 18, 2020 04:06 pm IST

इससे चूककर्ता संबंधित कंपनियों के खिलाफ तलाशी और जब्ती तथा अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

Provide information on masks, hand sanitisers, NPPA asks manufacturers- India TV Hindi
Provide information on masks, hand sanitisers, NPPA asks manufacturers

नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय औषधि कीमत प्राधिकरण (एनपीपीए) ने सर्जिकल और रक्षात्मक मास्क, दस्ताने और हैंड सैनीटाइजर के विनिर्माताओं और आयातकों से इन उत्पादों के बारे में बुधवार शाम छह बजे तक पूरा ब्योरा देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पिछले सप्ताह एनपीपीए ने सर्जिकल और रक्षात्मक मास्क, दस्ताने और हैंड सैनीटाइजर के सभी विनिर्माताओं और आयातकों से निर्धारित प्रारूप में इन उत्पादों के बारे में जरूरी सूचना 17 मार्च तक देने को कहा था। एनपीपीए के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यह पाया गया कि बहुत कम विनिर्माताओं/आयातकों ने जरूरी सूचना निर्धारित प्रारूप में दी है।

इसमें कहा गया है कि इसीलिए सभी संबंधित कंपनियों को सूचित किया जाता है कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ डीपीसीओ 2013 (औषधि कीमत नियंत्रण आदेश) और अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे चूककर्ता संबंधित कंपनियों के खिलाफ तलाशी और जब्ती तथा अभियोजन की कार्रवाई की जा सकती है।

सभी विनिर्माताओं/आयातकों को 18 मार्च 2020 की शाम छह बजे तक जरूरी ब्योरा देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 13 मार्च को अगले 100 दिनों तक मास्क और हैंड सैनीटाइजर को अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में रखने की घोषणा की थी। कोरोना वायरस विषाणु के फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत इन उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी रोकने के इरादे से यह पहल की गई।

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