1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. RBI ने लगाई मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से 6 माह तक धन निकासी पर पाबंदी, DBS बैंक करेगा LVB का अधिग्रहण

RBI ने लगाई मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से 6 माह तक धन निकासी पर पाबंदी, DBS बैंक करेगा LVB का अधिग्रहण

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 18, 2020 08:04 am IST,  Updated : Nov 18, 2020 08:04 am IST

रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को भी हटा दिया है और केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी चेयरमैन टीएन मनोहरन को 30 दिनों के लिए उसका प्रशासक नियुक्त किया है।

RBI के चेयरमैन शक्तिकांत दास एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित करते हुए।- India TV Hindi
RBI के चेयरमैन शक्तिकांत दास एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस को संबोधित करते हुए। (चित्र प्रतीकात्‍मक) Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और कर्ज के लेन-देन को लेकर छह माह के लिए पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से छह माह तक प्रभावी होंगे।

इन निर्देशों के अनुसार, यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वह कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा।

सिंगापुर का डीबीएस बैंक करेगा लक्ष्‍मी विलास बैंक का अधिग्रहण

सरकार ने वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने तक के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। इसके तहत बैंक के खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने डीबीएस इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के अधिग्रहण की योजना की भी घोषणा की है। बैंक की खस्ता वित्तीय हालत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सलाह के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।

रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को भी हटा दिया है और केनरा बैंक के पूर्व गैर-कार्यकारी चेयरमैन टीएन मनोहरन को 30 दिनों के लिए उसका प्रशासक नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसलिए बैकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के तहत केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक पर पाबंदी लगाई है।

सिंगापुर का डीबीएस बैंक करेगा 2500 करोड़ रुपए का निवेश

आरबीआई ने बताया कि विलय योजना को मंजूरी मिलने पर इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लि.(डीबीआईएल) में सिंगापुर का डीबीएस बैंक 2,500 करोड़ रुपये (46.

3 करोड़ सिंगापुर डॉलर) का नया निवेश करेगा। इसका वित्त पोषण पूरी तरह से डीबीएस के मौजूदा संसाधनों से किया जाएगा। येस बैंक के बाद इस साल मुश्किलों में फंसने वाला लक्ष्मी विलास बैंक निजी क्षेत्र का दूसरा बैंक बन गया है। येस बैंक के ऊपर मार्च में पाबंदियां लगाई गई थीं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Business से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा