Wednesday, April 24, 2024
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सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

इसके अलावा कंपनी को मानदंडों के तहत निर्दिष्ट ब्याज, लाभांश आदि के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तारीख तय करने की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: October 26, 2021 0:01 IST
सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया - India TV Paisa
Photo:FORTIS

सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया 

नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से जुड़े नियमों का उल्लंघन के लिए 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि कंपनी पर एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा आवश्यकता) नियमों के कई प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि फोर्टिस ने कुछ आईएसआईएन (इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए ब्याज के भुगतान के बारे में जानकारी नहीं दी। 

आईएसआईएन कोड का इस्तेमाल विशिष्ट रूप से शेयर, बॉन्ड वारंट और वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों की पहचान के लिए किया जाता है। सेबी ने कहा कि अन्य उल्लंघनों के अलावा कंपनी ने एनसीडी (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) धारकों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की, जबकि उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था। इसके अलावा कंपनी को मानदंडों के तहत निर्दिष्ट ब्याज, लाभांश आदि के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तारीख तय करने की जरूरत थी, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही। 

सेबी ने भदिया कारोबार मामले में टाइटन के तीन कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को टाइटन से पत्र मिला था। पत्र में मनोनीति व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ भेदिया कारोबार रोधक नियमों और कंपनी आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना दी गयी थी। उसके बाद नियामक ने मामले की जांच की और पाया कि कर्मचारियों और मनोनीत व्यक्तियों ने अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान भेदिया कारोबार रोधक नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी के तीन अलग-अलग आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों में ए रथिनप्पन, मुरुगन एम और के नागभूषण शामिल थे। नियामक ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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