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Online Games GST: अब ऑनलाइन गेम पर लगेगा GST, 28 प्रतिशत की दर से लगेगा टैक्स

 Published : Dec 17, 2022 09:46 pm IST,  Updated : Dec 17, 2022 09:46 pm IST

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख ने कहा कि ऑनलाइन गेम (Online Game) में दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा।

ऑनलाइन गेम पर लगेगा GST- India TV Hindi
ऑनलाइन गेम पर लगेगा GST Image Source : MPL

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख विवेक जौहरी ने शनिवार को कहा कि एक निश्चित नतीजे पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम (Online Game) में दांव पर लगाई गई पूरी रकम पर ही 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी (GST) लगेगा। हालांकि ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई है। लेकिन विवेक जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर लगाई गई रकम पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने की राय विभाग की है। 

कोर्ट में बड़ी गेमिंग कंपनी पर टैक्स चोरी का मामला

CBIC के प्रमुख विवेक जौहरीकी यह टिप्पणी इस लिहाज से मायने रखती है कि ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) का टैक्स चोरी का मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है। जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने गत सितंबर में गेम्सक्राफ्ट को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी कर भुगतान नहीं करने पर नोटिस जारी किया था। 

दांव या सट्टे पर लगाई गई राशि पर ही टैक्स
जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाने पर सीबीआईसी के इस मामले में रहने वाले रुख के बारे में पूछे जाने पर जौहरी ने कहा कि विभाग दांव या सट्टे पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का विचार रखता है, न कि सिर्फ मुनाफे वाली रकम पर। उन्होंने कहा, "गेमिंग को जुआ ही माना जाता है क्योंकि इसमें जीत की राशि एक निश्चित परिणाम पर निर्भर करती है।" ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी। ऐसी स्थिति में राज्यों को इसकी प्रतियां समय पर नहीं दी जा सकी थीं जिससे परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई।

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