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दिल्ली सरकार छोटे उद्यमियों को बिना किसी गारंटी लोन उपलब्ध कराएगी, आप करेंगे अप्लाई तो जानें कितना तक मिलेगा

 Published : Oct 08, 2025 08:01 pm IST,  Updated : Oct 08, 2025 08:10 pm IST

दिल्ली सरकार की इस पहल से हजारों छोटे और मझोले उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।- India TV Hindi
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। Image Source : PTI

दिल्ली सरकार ने बुधवार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी कर छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। यह पहल दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी और हजारों छोटे व्यवसायों को मजबूत बनाने में मदद करेगी, जैसा कि अधिकारियों ने बुधवार को जानकारी दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली के आर्थिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे हजारों छोटे और मझोले उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो उनके व्यवसायों के विकास में सहायक होगा।

खबर के मुताबिकइस योजना के तहत छोटे उद्यमी बिना किसी संपार्श्विक (कोलैटेरल) के लोन हासिल कर सकेंगे। दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के बीच साझा किए गए गारंटी प्रावधान के अनुसार, ऋण लेने वालों को 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी।

प्रस्तावित गारंटी स्ट्रक्चर को समझ लें

  • छोटे उद्यमों के लिए: ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का 75 प्रतिशत और दिल्ली सरकार का 20 प्रतिशत गारंटी कवरेज होगा।
  • महिला उद्यमियों और अग्निवीर द्वारा प्रवर्तित एमएसएमई के लिए: ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का 90 प्रतिशत और दिल्ली सरकार का 5 प्रतिशत कवरेज होगा।
  • सूक्ष्म उद्यमों के लिए: ₹5 लाख तक के ऋणों पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का 85 प्रतिशत और दिल्ली सरकार का 10 प्रतिशत कवरेज होगा।
  • ₹5 लाख से ₹10 करोड़ तक के ऋणों पर: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का 75 प्रतिशत और दिल्ली सरकार का 20 प्रतिशत कवरेज होगा।
  • इस प्रकार, सभी कैटेगरी के लिए कुल गारंटी कवरेज 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य

दिल्ली सरकार की यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने के लिए एक मजबूत समर्थन है। सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट) की स्थापना 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई थी। यह संस्था बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी प्रदान करती है, ताकि छोटे व्यवसाय बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त कर सकें। इस योजना के तहत ऋण लाभार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में सहायता मिलेगी, जैसे- विनिर्माण, सेवा,खुदरा, शिक्षा आदि।

बजट प्रावधान और भविष्य की योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत सीजीटीएमएसई के साथ साझेदारी में चरणबद्ध तरीके से ₹50 करोड़ का योगदान जोड़ा जाएगा। गुप्ता ने कहा कि इस योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सशक्त बनाएगी, जिससे न केवल इन उद्यमियों की मदद होगी, बल्कि दिल्ली के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

सीजीटीएमएसई का कामकाज

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) वर्तमान में 276 ऋण संस्थानों के साथ काम करता है और इसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो ₹9.34 लाख करोड़ से अधिक है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में इसने 27 लाख ऋण खातों के लिए ₹3.05 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की है। इस पहल से छोटे और मझोले उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनके व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।

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