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RBI ने इस सरकारी बैंक को दिया झटका, इस वजह से लगाया ₹2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Aug 30, 2024 07:01 pm IST, Updated : Aug 30, 2024 07:57 pm IST

आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है।- India TV Paisa
Photo:FILE भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है।

देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसने चालू खाता खोलने, जमा पर ब्याज दर और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपये (₹2,68,30,000) का जुर्माना लगाया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दोनों मामलों में आरबीआई का क्या है कहना

खबर के मुताबिक, दोनों मामलों में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन पर आधारित है और इसका मकसद संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है। आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2022) किया गया था।


बीआर अधिनियम के उल्लंघन/आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि बीआर अधिनियम और आरबीआई के निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

पेनाल्टी की वजह गिनाई

आरबीआई ने कहा कि बैंक फ्लोटिंग रेट पर्सनल/रिटेल लोन और एमएसएमई को दिए जाने वाले लोन को बाहरी बेंचमार्क के अनुसार बेंचमार्क करने में विफल रहा। बैंक ने गैर-घटक उधारकर्ताओं के कुछ चालू खाते खोले, जिनका बैंकिंग सिस्टम में एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक था। साथ ही अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले गए। इसके अलावा, कुछ सावधि जमाओं में दावा न किए गए शेष राशि को, जो दस साल से अधिक की अवधि के लिए दावा न किए गए थे, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में दस साल की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित करने में विफल रहा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के कुछ मामलों की रिपोर्ट करने में विफल रहा।

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