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अफवाहों के आधार पर शेयर के भाव नहीं बदलेंगे, खबरों को 24 घंटे में पुष्टि या खंडन करना होगा

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Jun 01, 2024 03:53 pm IST,  Updated : Jun 01, 2024 03:53 pm IST

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सेबी का यह बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लाखों निवेशकों को फायदा होगा। वहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

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बाजार पूंजीकरण (Market Captalization) के हिसाब से टॉप 100 सूचीबद्ध कंपनियों को एक जून से अपने संबंध में मुख्यधारा के मीडिया में आने वाली किसी भी बाजार अफवाह की पुष्टि या खंडन करना होगा। यह नियम एक दिसंबर से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए लागू होगा। सेबी के नियमों के तहत, इन कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बताई गई किसी भी असामान्य घटना या सूचना की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर करना होगा।

शेयर बाजार निवेशकों को होगा फायदा

एमएमजेसी एंड एसोसिएट्स के संस्थापक मकरंद एम जोशी ने कहा कि इस कदम से ऐसी सूचना लीक होने से रोकी जा सकेगी, जो किसी खास कॉरपोरेट कार्यवाही में मूल्यांकन को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि सेबी की यह पहल अफवाह सत्यापन ढांचे को मजबूत करने और एक निष्पक्ष बाजार हासिल करने में मदद करेगी। इससे भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा बाजार बन जाएगा।

झूठी खबर से फायदा नहीं होगा 

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सेबी का यह बहुत ही अच्छा कदम है। इससे लाखों निवेशकों को फायदा होगा। वहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। झूठी खबर फैलाकर शेयर के भाव बढ़ाने या गिराने का काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। 

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