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UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी के हकदार, जानें पूरी डिटेल्स

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Jun 18, 2025 08:37 pm IST,  Updated : Jun 18, 2025 08:37 pm IST

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

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नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हुए कई सुधार Image Source : PIXABAY

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ये जानकारी दी। सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े तबके की इस बहुप्रतीक्षित मांग के संदर्भ में कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को संबोधित करता है और सेवानिवृत्ति लाभ में समानता लेकर आता है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए हुए कई सुधार

जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 सालों के सफर पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया। 

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

DOPPW के सचिव वी. श्रीनिवास ने पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा, ‘‘ये आदेश किसी कर्मचारी को ये चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। ये प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है।’’ अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद जरूरी कदम बताया। 

बड़ी संख्या में कर्मचारी चुनेंगे यूपीएस का विकल्प 

मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे। डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर सेवामुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है। 

वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में क्या कहा था

वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में कहा था कि 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरुआत होगी। DOPPW ने बुधवार को एक और आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी के लाभ के लिए पात्र होंगे। श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश ‘एनपीएस और यूपीएस पेंशनभोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपये की ग्रैच्युटी के लिए भी पात्र होंगे।’ 

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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