Tuesday, April 30, 2024
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IRCTC से टिकट बुक करते समय खर्च करें चंद पैसे, ट्रेन एक्सीडेंट होने पर मिलेगा 10 लाख का बीमा

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे द्वारा टिकट बुकिंग पर उपलब्ध कराया जाने वाला ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लें। यह रेल एक्सीडेंट (Railway Accident) या ऐसी ही अन्य अनहोनी की स्थिति में आपकी बहुत मदद कर सकता है।

Sachin Chaturvedi Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: June 03, 2023 13:46 IST
1 रुपये से भी कम में मिलता है ट्रेन दुर्घटना बीमा- India TV Paisa
Photo:FILE 1 रुपये से भी कम में मिलता है ट्रेन दुर्घटना बीमा

ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट से पूरा देश दहल गया है। शुक्रवार रात ओ​डिशा में तीन ट्रेनों के बीच हुए इस भयावह एक्सीडेंट (Train Accident) में करीब 300 लोगों की जान चली गई है। हादसा इतना खतरनाक था कि रेल के डिब्बे ट्रेक पर दूर तक बिखर गए हैं। रेलवे (Indian Railway) ने इस हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा जबकि घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे। 

बता दें कि दुर्घटना या अन्य किसी अनहोनी के चलते जानमाल के नुकसान को देखते हुए रेलवे ने 2016 से रेल दुर्घटना बीमा की सुविधा भी शुरू की है। आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) पर रेल रिजर्वेशन टिकट बुक (Train Ticket Booking) करते वक्त रेलवे 1 रुपये से भी कम में 10 लाख रुपये का बीमा (travel insurance) प्रदान करती है। रिजर्वेशन फॉर्म पर आपको 35 पैसे के इस बीमा को लेने या न लेने का विकल्प दिया जाता है। बीमा पर​ क्लिक करने पर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड या अन्य बीमा कंपनियों की ओर से आपको बीमा कवर मिलता है।

सिर्फ IRCTC से बुक टिकट पर ही मिलता है बीमा

यह बीमा योजना सभी ट्रेनों (यात्री ट्रेनों और उप-शहरी ट्रेनों को छोड़कर) के सभी आरक्षित वर्गों (स्लीपर, 1 एसी, 2 एसी, 3 एसी) के यात्रियों के लिए केवल आईआरसीटीसी वेबसाइटों पर ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों के लिए उपलब्ध है। मैन्युअल रूप से संचालित रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्री और अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले इस बीमा योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं।

कितना मिलता है क्लेम

  • एक्सीडेंट में यात्री की मौत हो जाने पर 10 लाख रुपये 
  • यात्री के पूरी तरह विकलांग हो जाने पर 10 लाख रुपये 
  • आंशिक तौर पर स्थाई विकलांगता पर 7.5 लाख रुपये 
  • घायल होने पर हॉस्पिटल के खर्चे के लिए 2 लाख रुपये 
  • मृतक के पार्थिव शरीर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 10 हजार रुपये 

टिकट बुकिंग के बाद नॉमिनी जरूर करें अपडेट

जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको पेमेंट विकल्प पर क्लिक करने से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चयन करना होता है। लेकिन यहां पर आपसे नॉमिनी की डिटेल नहीं मांगी जाती। जब आप टिकट बुक कर देते हैं तब आपके मोबाल नंबर (Mobile Number) या ईमेल आईडी (Email ID) पर एक मैसेज इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आता है। इसमें आपको नॉमिनी के डिटेल्स (Nominee Details) भरनी होती है। इसे किसी भी तरह से इग्नोर न करें। रेल एक्सीडेंट की हालात में आप जिसे नॉमिनी दर्ज करते हैं उसे बीमा क्लेम (Insurance Claim) की राशि मिलती है। 

कैसे करें क्लेम

ट्रेन एक्सीडेंट होने की स्थिति में व्यक्ति, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी ​बीमा की राशि को क्लेम कर सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर आप यह बीमा क्लेम जरूर कर दें। इसके लिए वह इंश्योरेंस कंपनी (Insurance Claim) से संपर्क करना होगा। यहां इंश्योरेंस कंपनी को पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card) आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी। 

इन तीन कंपनियों से है IRCTC का एग्रीमेंट 

रेल मंत्रालय का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम आईआरसीटीसी, ने लिमिटेड टेंडर के माध्यम से तीन बीमा कंपनियों के साथ एक समझौता किया है, इसमें श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

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