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EPFO ने COVID-19 से जुड़े 46 लाख दावों का किया निपटान, 4 महीने में सदस्‍यों को उपलब्‍ध कराए 920 करोड़ रुपए

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 29, 2020 09:17 am IST,  Updated : Aug 29, 2020 09:17 am IST

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सरकार ने कोरोना वायरस की संकटपूर्ण स्थिति में वापस न करने वाली अग्रिम भुगतान योजना का प्रावधान किया है।

EPFO settles 46 lakh COVID-19-related claims worth Rs 920 cr- India TV Hindi
EPFO settles 46 lakh COVID-19-related claims worth Rs 920 cr Image Source : INDIA TRIBUNE

नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्‍यों को COVID-19  के कारण उत्पन्न मुश्किलों से पार पाने में मदद के लिए 46 लाख निकासी दावों का निपटान किया है। इसके तहत संगठन ने 920 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ईपीएफओ ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत सरकार ने कोरोना वायरस की संकटपूर्ण स्थिति में वापस न करने वाली अग्रिम भुगतान योजना का प्रावधान किया है। यह योजना अप्रैल में शुरू हुई है। इसके तहत ईपीएफओ अंशधारक अपने भविष्य निधि खाते के कुल जमा की आधी राशि अथवा तीन महीने का मूल वेतन -मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ता- में से, जो भी कम हो, उसकी निकासी कर सकते हैं। ईपीएफओ ने एक बयान में कहा कि सामाजिक सुरक्षा की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के बाद से अब तक करीब 46 लाख दावों का निपटान किया है और इनके तहत करीब 920 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।

ईपीएफओ ने कोविड-19 संबंधित दिक्कतों को देखते हुए भविष्य निधि की निकासी के दावे के निपटान के लिए अधिकतम तीन दिन की समय-सीमा तय की है। ईपीएफओ के बयान के अनुसार दिल्ली पश्चिम के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उत्तम प्रकाश ने कहा कि ईपीएफओ का दिल्ली पश्चिम कार्यालय देश में सबसे अधिक दावों को प्राप्त करने वाला कार्यालय रहा। कार्यालय ने इस दौरान प्राप्त दावों को दैनिक आधार पर निपटान करने के लिए कुछ नवोन्मेषी तरीकों और बेहतर कार्य अनुभवों को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल किया। उत्तम प्रकाश ने कहा कि ईपीएफओ दिल्ली पश्चिम कार्यालय ने अब तक 155 करोड़ रुपए के करीब एक लाख कोविड-19 दावों का प्रसंस्करण कर उनका निपटान किया। 

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