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Income Tax: अगर आपका बच्चा कमाई कर रहा है तो क्या आपको या उसे टैक्स देना पड़ेगा, जानें नियम क्या कहता है?

 Published : Nov 05, 2022 04:56 pm IST,  Updated : Nov 05, 2022 04:57 pm IST

Income Tax Return: बढ़ते डिजिटल के दायरे ने बच्चों को कमाई करने के कई सारे ऑप्शन्स दे दिए हैं। अगर आपका बच्चा भी अपने स्किल के दम पर कमाई कर रहा है तो क्या आपको उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा? जानिए नियम क्या कहता है?

Income Tax do you file tax return when minor child is earning money- India TV Hindi
बच्चे की कमाई पर क्या टैक्स भरना जरूरी है? Image Source : INDIA TV

Income Tax Return: एक समय था जब बच्चों के पास कमाई की कोई संभावनाएँ नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में कमाई (Income) के कई विकल्प हैं। कंटेंट क्रिएशन (Content Creation) इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में आया स्रोत है जहां नाबालिक बच्चे भी अपनी स्किल के बल पर पैसा कमा रहे हैं। जब आय होती है तो टैक्स की देनदारी भी होती है। नाबालिग के लिए अगर टैक्स जरुरी है तो इसके लिए नियम क्या कहता है आइए जानते हैं। 

भारत में ITR के लिए कोई आयु सीमा नहीं

नाबालिग कमाई करने वाले व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया जा सकता है। एक निवेश एक्सपर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई कमा रहा है तो कमाई करने वाला व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। भारत में ITR के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक नाबालिग के कमाई के तो विकल्प हो सकते हैं। पहला जब वो धन कमा रहा हो किसी संस्थान, कंपनी या किसी भी दूसरे माध्यम से जुड़कर। दुसरा उसे धन बिना कमाए मिल गया हो यानि कि पैतृक संपत्ति या कोई दूसरा उसे दान कर दिया हो। ऐसी स्थिति में ITR के अलग-अलग नियम लागू होते हैं। 

कमाई अगर 15 हजार से अधिक हो

एक नाबालिग के लिए आईटीआर फाइलिंग नियमों पर मुताबिक, जब टैक्स दाखिल करने की बात आती है तो एक नाबालिग भी फाइल कर सकता है। अगर उसकी कमाई की राशि ₹ 15,000 प्रति महीने से अधिक है। वेतन मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

उम्र 18 से कम हो

कमाई करने वाले बच्चे को अपना आयकर दाखिल करना होता है, इसमें उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। हालांकि, जब तक बच्चे की जिम्मेदारी माता-पिता की होती है, तब तक उसके अभिभावक ही बच्चे की ओर से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वह अपना आईटीआर फाइल करना चाहता है तो उसके पास खुद का टैक्स रिटर्न फॉर्म होना चाहिए। साथ ही एक सरकारी मान्यताप्राप्त पहचान पत्र भी उसे मिला हुआ होना चाहिए, जिसमें उसके बारे में पता चल रहा हो। 

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