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बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अकाली दल खुश, AAP नेता बोले- 'उन्हें पक्का सजा होगी'

विक्रम सिंह मजीठिया को कई शर्तों पर जमानत मिली है। उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला दर्ज है। इसके साथ ही एनडीपीसी एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ केस चल रहा है।

Edited By: Shakti Singh
Published : Feb 02, 2026 11:19 pm IST, Updated : Feb 02, 2026 11:19 pm IST
bikram singh majithia- India TV Hindi
Image Source : PTI बिक्रम सिंह मजीठिया

शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पार्टी के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सीनियर अकाली नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ शुरू की गई राजनीतिक बदले की भावना का पर्दाफाश हो गया है।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक टॉप कोर्ट बेंच ने सोमवार को मजीठिया को जमानत देने का आदेश दिया, जब उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 4 दिसंबर के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। बेंच ने कहा कि मजीठिया को पहले नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत दर्ज एक अलग मामले में जमानत दी गई थी।

हरपाल सिंह चीमा बोले- उन्हें पक्का सजा होगी

पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई बच गया है। हरपाल चीमा ने कहा, "बेल में कई शर्तें हैं। अब उन्हें (मजीठिया) ट्रायल का सामना करना होगा। हम ऑर्डर देखेंगे और अगर हो सका तो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि मजीठिया को पक्का दोषी ठहराया जाएगा। टॉप कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करते हुए, सीनियर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा और अर्शदीप सिंह क्लेर ने दावा किया कि आप सरकार ने मजीठिया को आय से ज्यादा संपत्ति का झूठा केस बनाकर कैद कराने की पूरी कोशिश की, जिसका वह सुप्रीम कोर्ट में बचाव करने में नाकाम रही।

अकाली दल के नेताओं ने आप सरकार पर साधा निशाना

अकाली नेताओं ने कहा, "आप सरकार अकाली नेता के खिलाफ दर्ज झूठे नारकोटिक्स केस में चार्जशीट पेश करने में नाकाम रही, और इस केस में मजीठिया को दी गई बेल के खिलाफ उसकी स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद, उसने अकाली नेता को आय से ज़्यादा संपत्ति के झूठे केस में फंसाने का फैसला किया।" उन्होंने कहा, "यह केस आखिरकार मजीठिया के खिलाफ दर्ज झूठे नारकोटिक्स केस जैसा ही होगा।" दलजीत चीमा ने कहा कि आप सरकार ने मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई की, "उन्हें चुप कराने की एक हताश कोशिश के तहत, क्योंकि उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए बोलने के अलावा सरकार की गलत नीतियों की लगातार निंदा की थी।" उन्होंने आरोप लगाया, "आप सरकार को पुलिस और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को राजनीति से प्रेरित मामलों में फंसाने के लिए करारा जवाब देंगे।" 

पिछले साल गिरफ्तार हुए थे चीमा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले साल 25 जून को मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर 540 करोड़ रुपये के "ड्रग मनी" की लॉन्ड्रिंग शामिल थी। 22 अगस्त को, विजिलेंस ब्यूरो ने मोहाली कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की, जो 40,000 से ज्यादा पन्नों की थी। मजीठिया के खिलाफ दर्ज अपनी एफआईआर में विजिलेंस ब्यूरो ने दावा किया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि मजीठिया द्वारा कथित तौर पर कई चैनलों के माध्यम से 540 करोड़ रुपये से ज्यादा के ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग की गई थी। मजीठिया के खिलाफ एफआईआर पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2021 के एक ड्रग केस में की जा रही जांच से शुरू हुई थी।

2021 में दर्ज हुआ था मामला

2021 में मजीठिया पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो एंटी-ड्रग एसआईटी की 2018 की रिपोर्ट पर आधारित था। अकाली नेता ने पटियाला जेल में पांच महीने से ज्यादा समय बिताया, जिसके बाद अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे बाहर आ गए।

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