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कोटा में हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदी छात्रा, घर ले जाने आए पिता से बहस के बाद उठाया कदम

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Jan 15, 2022 08:30 pm IST,  Updated : Jan 15, 2022 08:30 pm IST

शिखा के पिता शुक्रवार को बेटी को अपने साथ घर ले जाने के लिए कोटा पहुंचे थे।पिता उसकी सभी किताबों और अध्ययन सामग्री को पैक कर रहे थे, जिसका शिखा ने विरोध किया क्योंकि उसकी कोविड प्रतिबंधों को वापस लिए जाने के बाद कोटा लौटने की इच्छा थी।

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कोटा में हॉस्टल की छठी मंजिल से कूदी छात्रा, घर ले जाने आए पिता से बहस के बाद उठाया कदम Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE

Highlights

  • कोटा में नीट-यूजी की तैयारी कर रही थी बिहार की रहने वाली 17 साल की शिखा
  • शिखा के पिता शुक्रवार को बेटी को अपने साथ घर ले जाने के लिए कोटा पहुंचे थे
  • शिखा ने पिता के साथ बहस के बाद गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाया

कोटा: राजस्थान के कोटा में नीट-यूजी की तैयारी कर रही बिहार की रहने वाली 17 साल एक लड़की ने शनिवार की सुबह यहां अपने छात्रावास की छठी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मरने वाली छात्रा की पहचान शिखा यादव के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि शिखा की उसके पिता के साथ किताबों और अन्य अध्ययन सामग्री को लेकर बहस हुई, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया।

उन्होंने बताया कि शिखा के पिता शुक्रवार को बेटी को अपने साथ घर ले जाने के लिए कोटा पहुंचे थे क्योंकि हालिया कोरोना वायरस दिशानिर्देशों के अनुपालन में 12वीं कक्षा तक के स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। कुन्हारी पुलिस थाने के एसएचओ गंगा सहाय शर्मा के अनुसार, पिता उसकी सभी किताबों और अध्ययन सामग्री को पैक कर रहे थे, जिसका शिखा ने विरोध किया, क्योंकि उसकी प्रतिबंधों को वापस लिए जाने के बाद कोटा लौटने की इच्छा थी।

उन्होंने बताया कि वह अचानक छठी मंजिल पर चढ़ गई और बालकनी से नीचे कूद गई। एसएचओ ने कहा कि लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की ने पिता के साथ बहस के बाद गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठाया।

एसएचओ ने कहा कि पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव पिता को सौंप दिया और मामले की आगे की जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया।

(इनपुट- एजेंसी)

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