नई दिल्ली: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करके एक मोबाइल कंपनी पर आरोप लगाया है कि उसके साथ करार दिसंबर 2012 में समाप्त होने के बावजूद वह उन्हें ब्रांड ऐंबेसडर के रूप में पेश करके उनके नाम का दुरूपयोग कर रही है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर मैक्स मोबिलिंक के शीर्ष अधिकारियों की खिंचाई की।
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धोनी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि यह फर्म उसके पूर्व के आदेश का पालन नहीं कर रही है। जज मनमोहन ने कहा, ‘आप (मैक्स) आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। दोनों पक्षों को इस मामले की 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले 21 अप्रैल 2016 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।’
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कोर्ट धोनी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कंपनी के CMD अजय अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट के 17 नवंबर 2014 के आदेश का पालन नहीं करने के लिये अवमानना की कार्रवाई करने की अपील की गयी थी। कोर्ट ने तब मैक्स मोबिलिंक को ऐसे किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं करने के लिए कहा था जिसके विज्ञापन में इस क्रिकेटर के नाम का उपयोग किया गया हो।