बीते कुछ दिनों से देशभर में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से छापेमारी का दौर चल रहा है। इसी क्रम में अब राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है।
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के वाराणसी स्थित कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी वाराणसी के विनायक ग्रुप से संबंधित है। बता दें कि 160 करोड़ रुपये के गबन के मामले में FIR दर्ज कराया गया था, जिसके बाद आयकर विभाग ने छापेमारी की है।
वित्त वर्ष 2022-23 में हासिल इनकम के लिए 7.09 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें 6.96 करोड़ आईटीआर वेरिफाई भी हो चुके हैं।
जून 2022 में पहली बार एकता कौशिक का नाम चर्चा में आया था। तब आजम खान से अस्पताल में मिलने गए अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की थी। इस तस्वीर में दोनों नेताओं के साथ एकता भी मौजूद थी।
यह सभी सूचना नोटिस एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फाइल किए गए टैक्स रिटर्न (ITR) के लिए भेजे गए थे और सभी नोटिस पिछले 15 दिनों में भेजे गए थे।
Income Tax Refund अगर आपके खाते में नहीं आया है तो हो सकता है ITR Filling के दौरान आपने कोई चूक की हो। Kaam Ki Khabar में देखिए क्यों Refund मिलने में आपको हो सकती है दिक्कत।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर टैक्स स्लैब में टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम तीन गुना ग्रोथ देखी गई है। बीते चार सालों के दौरान डीमैट (DMAT) अकाउंट्स की संख्या दोगुना से ज्यादा बढ़ गई है।
इनकम टैक्स से जुड़े जिस प्रूफ का सबसे अधिक फर्जी इस्तेमाल होता है, वह है रेंट रिसीट। अब आयकर विभाग ऐसे ही फर्जीवाड़े पर लगाम लगा रहा है
जुलाई में 5.41 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
ITR Refund Canceled: आपने ITR फाइल कर दिया है और अभी तक अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं या फिर आपका रिफंड किसी कारणवश कैंसिल हो गया है और आपको इसके बारे में पता नहीं है तो यह खबर आपके लिए है। इन सभी सवालों का जवाब यहां मिलेगा।
ITR File: विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वह आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा। अब एक डेटा जारी किया है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
देर से आईटीआर दाखिल करने पर कई तरह के दंड और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
ITR Filing July 31Last Date: ITR फाइल करते वक्त गलती करने से बचें वरना डिमापर्टमेंट के तरफ से पेनल्टी लगा दिया जाता है। इससे बचने के लिए नीचे बताई जा रही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
Why Fill ITR: आयकर रिटर्न भारत सरकार से आय प्रमाण के प्रमाणित दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तब भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। आइए फायदे जानते हैं।
कई दफा देखा गया है कि करदाता बैंक अकाउंट नंबर ही गलत फीड कर देता है। रिटर्न भरते समय जांच लें कि बैंक अकाउंट नंबर और आईटीआर फॉर्म में डाला गया नंबर एक ही है।
आप कितनी बार संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों सहित संस्थाओं की संख्या 2022-23 में 6.18 प्रतिशत बढ़कर 7.40 करोड़ से अधिक हो गई
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