इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा करते हुए कहा कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-3 फॉर्म अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।
इनकम टैक्स भरने में काफी सावधानी की जरूरत होती है क्योंकि फॉर्म चुनने से लेकर जानकारी भरने में गलती होने का चांस अधिक होता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम के मुताबिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी,सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई करने वाले तमाम लोगों को आईटीआर फाइल करते समय नया कोड डालना होगा।
वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। अगर आप रिटर्न भरने की तैयारी में है तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने TAXASSIST लॉन्च किया है। इसकी मदद से आप अपना रिटर्न आसानी से भर पाएंगे। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करेगा।
आयकर विभाग ने इस बार करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है।
सीबीडीटी ने पिछले महीने मई के आखिर में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।
अगर व्यक्ति नोटिस जारी करने के बाद भी जानबूझकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिकारी अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर सकता है।
टीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण संशोधनों के कारण तारीख को आगे बढ़ाया गया है।
इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में किया अहम बदलाव, कैपिटल गेन दिखाना अब हुआ आसान हो गया है।
इस साल इनकम टैक्स पेयर्स को आयकर रिटर्न फर्म में अधिक खुलासे करने होंगे। हालांकि नए आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में अनुपालन को आसान बना दिया गया है।
सहगल ने कहा, यह बदलाव, कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिससे यह छोटे निवेशकों तथा वेतनभोगियों के लिए अधिक सुलभ तथा कम बोझिल हो जाता है।
आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 काफी जरूरी होता है। दरअसल, आपकी कंपनी जो फॉर्म 16 देती है, उसमें आपकी पूरी सैलरी, इनकम, टैक्सेबल इनकम, इंवेस्टमेंट, टैक्स, टीडीएस, अलाउंस, रेंट, बिल, लोन आदि की सारी जानकारी होती है।
ITR Filling: वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है।
आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर को राहत दी है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं।
चालू आकलन वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431. 20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है।
अगर नियोक्ता ने इसे फॉर्म 16 में शामिल नहीं किया है, तो कर्मचारी मैन्युअल रूप से भत्ते की घोषणा कर सकता है और ITR दाखिल करते समय छूट का दावा कर सकता है।
मध्य प्रदेश के सतना में इनकम टैक्स की टीम कारोबारियों के घर और ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। भोपाल और जबलपुर के IT अधिकारी-कर्मचारी शादी का स्टीकर लगाकर 50 गाड़ियों के काफिले से कारोबारियों के घर पहुंचे।
देशभर के आयकर देने वाले को बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिलेगा।
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