केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। GPF से पैसा निकालने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब केवल 15 दिन के भीतर भुगतान हासिल करने में सक्षम होंगे।
सेबी ने एंजल फंड्स द्वारा निवेश के अपने नियमों में ढील दी है। इसमें उनको पांच साल तक पुरानी इकाइयों में निवेश की अनुमति देना भी शामिल है।
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