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मुंबई में एक व्यक्ति ने मेट्रो पिलर से अवैध पोस्टर हटाया, सोशल मीडिया यूजर्स ने उत्कृष्ट कार्य बताकर की तारीफ

 Written By: Shaswat Gupta
 Published : Nov 08, 2025 06:09 pm IST,  Updated : Nov 08, 2025 06:09 pm IST

Viral News: सोशल मीडिया पर एक शख्स की तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसने मेट्रो कि पिलर से अवैध पोस्टर हटाए। यही नहीं अब इस काम के लिए उसे यूजर्स की काफी प्रशंसा मिल रही हैं।

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मुंबई के शख्स का कार्य वायरल। Image Source : X/@RUNKARTHIKRUN

Viral News: मुंबई में एक जागरूक नागरिक द्वारा मेट्रो के एक खंभे से अवैध बैनर हटाने पर उसे जनता और अधिकारियों दोनों की तारीफें मिल रही हैं। कार्तिक नादर नाम के इस व्यक्ति ने मेट्रो लाइन 2बी के खंभे पर अवैध रूप से चिपकाए गए विज्ञापन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद एक तस्वीर में, उन्होंने बैनर हटा दिया और हेलमेट पहने हुए उसके साथ पोज़ देते हुए दिखाई दिए। नादर ने एक्स पर लिखा, 'अंदाजा लगाइए कि किसने चीजों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया? मैं. मैं. मैं! किसी बेवकूफ ने मुंबई मेट्रो लाइन 2बी के खंभे पर अपना व्यावसायिक विज्ञापन चिपकाने का फैसला किया। मैंने इसे हटा दिया, इसकी खूबसूरती खराब नहीं कर सकते ना। अगला काम? राजनीतिक बैनर। जल्द ही शुरू हो रहा है!' 

एक मिलियन से ज्यादा मिले व्यूज 

नादर ने बताया कि उन्होंने बैनर पर दिए गए नंबर पर डायल किया और एक व्यक्ति से बात की, जिसने कोई कार्रवाई नहीं की। नादर ने कहा, 'यह एक बिज़नेस से जुड़ा मामला है और मैंने बताए गए नंबर पर बात की थी। वह व्यक्ति इसे हटवाने के लिए मुझे पैसे देने को तैयार था। शायद उसे लगता था कि मैं सरकारी आदमी हूँ। और यह पिछले हफ़्ते की बात है। मैंने कुछ दिन और दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।' नादर की पोस्ट को 1.1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका था और अधिकांश सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कार्रवाई करने और शहर के बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने के लिए उनकी सराहना की थी। 

MMOCL ने की तारीफ

महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) ने भी नादर की प्रशंसा की तथा बताया कि पोस्टर पर उल्लिखित प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया गया है। एमएमएमओसीएल ने कहा, 'मेट्रो के खंभों पर विज्ञापन युद्ध? हमारे या आपके कार्यकाल में ऐसा नहीं हो रहा है! @runkarthikrun को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो नहीं होना चाहिए था, उसे हटा दिया। इसे चिपकाने वाले सोबो नेल सैलून को याद दिलाना चाहता हूं: आपका काम सौंदर्यीकरण करना है, तोड़फोड़ करना नहीं। जुर्माना लगाया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो परिसर में अवैध पोस्टर या बिलबोर्ड लगाना संचालन एवं रखरखाव अधिनियम, 2002 की धारा 62(2) के तहत दंडनीय अपराध है।' एक यूजर ने कहा, 'वाह यार! अगर मैं मुंबई में रहता, तो मैं भी आपकी मदद करने आता। उम्मीद है कि जल्द ही आपकी मदद के लिए आपके जैसे और लोग मिलेंगे। भगवान आपका भला करे!"  

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है। इंडिया टीवी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

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