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हज यात्री ध्यान दें! इन नियमों का उल्लंघन किया तो देना होगा 4.5 लाख रुपये का फाइन, सऊदी अरब का सख्त फैसला

 Published : Apr 30, 2025 05:31 pm IST,  Updated : Apr 30, 2025 05:34 pm IST

हज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सऊदी सरकार ने हज 2025 के लिए पूरी तैयारी की है। इस बार सऊदी अरब ने हज यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

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काबा की परिक्रमा करते हुए हज यात्री। Image Source : PTI

दुनिया भर के मुसलमान पवित्र तीर्थयात्रा हज 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब ने बिना परमिशन के हज यात्रा पर आने वालों के लिए सख्त दंड की घोषणा की है। सऊदी अरब प्रशासन का साफ कहना है कि मक्का में उन लोगों को ही एंट्री मिलेगी, जिनके वीजा में हज यात्रा की परमिशन शामिल होगी। ऐसे वीजाधारकों पर फाइन लगेगा जो किसी और काम से सऊदी अरब आए थे और बिना परमिशन के ही मक्का पहुंच गए। बिना परमिशन के हज यात्रा करने वालों को 20,000 सऊदी रियाल यानी लगभग 4.5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

यह जुर्माना इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान मक्का या आस-पास के पवित्र स्थलों में प्रवेश करने वाले विजिट वीजा धारकों पर भी लागू होता है। इसका उद्देश्य मक्का में भीड़ को नियंत्रित करना है। इसके अलावा भिखारियों को भी दूर रखने की कोशिश की जा रही है।

पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जारी 

सऊदी अरब सरकार ने हज संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जारी की है। दरअसल, पाकिस्तान जैसे कई देशों के हजारों की संख्या में लोग अवैध रूप से सऊदी अरब चले जाते हैं। ऐसे लोग मक्का, मदीना के आसपास भीख मांगते हैं और उससे मोटी रकम कमाकर लौट आते हैं। ऐसे में इस बार बड़ी सख्ती है। सऊदी अरब का कहना है कि जो अवैध लोगों को मक्का तक लाएंगे उनके वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा, जिन्हें यात्रा में इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा अवैध एंट्री वालों के सऊदी अरब आने पर कम से कम 10 साल के लिए बैन भी लगाया जाएगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना-

  1. बिना परमिशन के हज करने पर जुर्माना- बिना परमिशन के हज करने वाले व्यक्तियों को 20,000 सऊदी रियाल (लगभग 4.5 लाख रुपये) तक का जुर्माना देना होगा।  
  2. अनधिकृत हज की सुविधा देने पर जुर्माना- कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से हज करने में दूसरों की मदद करता हुआ पाया जाता है, चाहे वह विजिट वीजा के लिए आवेदन करके, परिवहन करके या आवास प्रदान करके हो, उस पर 100,000 रियाल (लगभग 22.7 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है।
  3. ट्रांसपोर्ट और आश्रय अपराध-  22.7 लाख रुपये का जुर्माना उल्लंघनकर्ताओं को ट्रांसपोर्ट या आश्रय देने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा, जिसमें होटल, अपार्टमेंट या प्राइवेट हाउसिंग चलाने वाले भी शामिल हैं।
  4. निर्वासन और प्रवेश प्रतिबंध- अवैध घुसपैठियों को चाहे वे निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां रह रहे हों या वहां के निवासी हों, निर्वासित कर दिया जाएगा तथा अगले 10 साल तक सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
  5. वाहन जब्ती: उल्लंघनकर्ताओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन कोर्ट के आदेश से जब्त किए जा सकते हैं।

हज 2025 कब है?

इस साल हज 4 जून से 9 जून 2025 के बीच होने की उम्मीद है, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा। हज यात्रियों ने पहले ही प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। भारत से पहली फ्लाइट 29 अप्रैल को लखनऊ और हैदराबाद से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुई।

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