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बिहार के पूर्व मंत्री और चार अन्य लोग दोषी करार, सीबीआई अदालत ने सुनाया फैसला, जानिए पूरा मामला

 Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : Mar 29, 2025 08:40 pm IST,  Updated : Mar 29, 2025 08:50 pm IST

सीबीआई की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन को दोषी करार दिया है। पूर्व मंत्री के साथ ही चार अन्य को भी दोषी करार दिया गया है। अदालत ने इन सभी दोषियों को सजा भी सुनाई है।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : FILE PHOTO

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक अदालत ने 27 साल पुराने बिटुमेन परिवहन ‘घोटाले’ के मामले में आज सजा सुनाई है। सीबीआई की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन और चार अन्य को शनिवार को दोषी करार दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। 

सश्रम कारावास की सजा और 32 लाख का जुर्माना

अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने पूर्व मंत्री, उनके तत्कालीन सचिव शहाबुद्दीन बेग और तीन अन्य पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

ये है पूरा मामला

अधिकारियों ने कहा कि ये मामला हल्दिया से बरौनी के रास्ते आरसीडी हजारीबाग तक बिटुमेन की कथित ढुलाई से संबंधित है। एक अधिकारी ने कहा, ‘जांच में पता चला है कि बिटुमेन की ढुलाई की ही नहीं गई थी। ट्रांसपोर्टर ने हल्दिया से बिटुमेन लदवाकर कोलकाता के खुले बाजार में बेच दिया और परिवहन शुल्क भी लिया।’ 

2001 में दाखिल हुआ था आरोप पत्र

इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में 1997 में प्राथमिकी दर्ज की थी। 2001 में आरोप पत्र दाखिल किया था। (भाषा के इनपुट के साथ)

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