Sunday, December 21, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली: CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, कहा- "प्रथम दृष्टया साजिश और जान से मारने का इरादा था"

दिल्ली: CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, कहा- "प्रथम दृष्टया साजिश और जान से मारने का इरादा था"

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपियों का प्रथम दृष्टया सीएम के खिलाफ साजिश रचने और जान से मारने का इरादा था।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Dec 20, 2025 11:58 pm IST, Updated : Dec 21, 2025 12:14 am IST
Rekha Gupta- India TV Hindi
Image Source : ANI रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों का प्रथम दृष्टया सीएम के खिलाफ साजिश रचने और जान से मारने का इरादा था। यह मामला अगस्त 2025 में सिविल लाइंस स्थित कैंप ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हुए कथित हमले से जुड़ा है।

कोर्ट ने क्या आरोप तय किए?

शनिवार को तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली सीएम पर हमले के मामले में आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई और सैयद तहसीन रज़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप तय किए। 

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई ने CM की सिक्योरिटी घेरा तोड़ा और उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। उसने CM को जमीन पर गिरा दिया और जान से मारने की नीयत से उनका गला दबाया। इस घटना में पीड़िता को चोटें आईं। तीस हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज (ASJ) एकता गौबा मान ने शनिवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कहा, "पहली नजर में, आरोपियों के बीच पीड़ित को जान से मारने की नीयत से हमला करने की साजिश थी, जो एक महिला और भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं।" दिल्ली कोर्ट ने राजेश भाई खिमजी भाई और सैयद तहसीन रज़ा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। दोनों दिल्ली सीएम हमले के मामले में आरोपी हैं।

कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। कोर्ट ने दलीलें और कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें दिल्ली सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement