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पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश हुआ रद्द

 Published : Apr 08, 2025 12:20 pm IST,  Updated : Apr 08, 2025 01:17 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर आज ममता सरकार को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट Image Source : PTI

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद बढ़ाने को कहा था। इस फैसले से ममता सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत मानी जा जा रही है। जानकारी दे दें कि पश्चिम बंगा में 25753 टीचरों और कर्मियों की नियुक्ति के अन्य पहलु को लेकर सीबीआई अभी जांच कर रही है।

हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त पद (supernumerary post) बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द कर दिया है। जानकारी दे दें कि ममता सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों का सृजन किया था, इन्हीं पोस्ट के सृजन के राज्य सरकार के फैसले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा?

आज सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त पदों बनाने के फैसले की CBI जांच के HC के आदेश को  खारिज कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ  किया कि आज का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है और किसी भी तरह से इस पूरे घोटाले के अन्य पहलुओं में जो सीबीआई जांच कर रही है या चार्जशीट दाखिल कर रही है, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा।

इससे पहले SC ने 3 अप्रैल को सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 टीचरों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य ठहरा दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस पूरी भर्ती चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण और दागदार कह दिया था। जानकारी दे दें कि प्रदेश में इन 25753 टीचर और कर्मचारियों का चयन साल 2016 में राज्य स्कूल सेवा आयोग के एक भर्ती अभियान के जरिए किया गया था।

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