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औरंगाबाद आर्म्स केस में अबु जुंदाल समेत 12 दोषी करार

 Written By: India TV News Desk
 Published : Jul 28, 2016 01:17 pm IST,  Updated : Jul 28, 2016 01:17 pm IST

मुंबई की मकोका कोर्ट ने 2006 औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में लश्कहर-ए-तैयबा का प्रमुख आतंकी और 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ता अबू जुंदाल भी शामिल है।

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मुंबई: मुंबई की मकोका कोर्ट ने 2006 औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में लश्कहर-ए-तैयबा का प्रमुख आतंकी और 26/11 मुंबई हमले का साजिशकर्ता अबू जुंदाल भी शामिल है।

बता दें, 8 मई 2006 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हथियारों से भरी गाड़ी को पकड़ा गया था। आरोप लगा था कि जबी नाम का जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो ही अबू जुंदाल है, जबकि जबी के वकील का दावा है कि जांच अधिकारियों के पास इसे साबित करने के लिए पूरे सबूत नहीं हैं।

उल्लेरखनीय है कि 8 मई 2006 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब चंदवाड़-मनमाड़ हाईवे पर एंटी टेररिज्म स्कॉवड ने एक टाटा सूमो और इंडिया कार को रोका। तलाशी के दौरान उसमें 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 रायफलें और 3,200 कारतूस बरामद हुए । मामले में 3 आरोपी पकड़े गए।

आरोप लगा कि इंडिका को जबी चला रहा था। सरकारी पक्ष का कहना है कि जबी कोई और नहीं 26/11 का हैंडलर अबू जुंदाल है, जो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर बांग्लादेश के रास्ते भाग निकला और बाद में पाकिस्तान पहुंच गया। उसे 2012 में सऊदी अरब से भारत प्रत्य र्पित किया गया था।

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