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दिल्ली-एनसीआर में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित, निर्माण गतिविधि पर भी लगा प्रतिबंध

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 01, 2019 02:13 pm IST,  Updated : Nov 01, 2019 02:13 pm IST

सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 5 नवंबर तक निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Delhi pollution, Public health emergency, construction banned- India TV Hindi
Delhi pollution: Public health emergency declared, construction banned Image Source : PTI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। दिल्ली एनसीआर में 5 नवंबर तक निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण स्तर के "गंभीर प्लस" श्रेणी में पहुंचने के बाद पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने सर्दियों में पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ईपीसीए के चेयरपर्सन भूरे लाल ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार रात और खराब हो गई और अब गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। 

उन्होंने पत्र में कहा, "हमें इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में लेना होगा क्योंकि वायु प्रदूषण का सभी पर, विशेषकर हमारे बच्चों पर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

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