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बैंकों में पुराने नोट जमा कराने पर टैक्स माफ नहीं होगा: जेटली

 Written By: Bhasha
 Published : Nov 09, 2016 02:41 pm IST,  Updated : Nov 10, 2016 07:17 pm IST

सरकार ने साफ किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी टैक्स से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।

Arun Jaitly- India TV Hindi
Arun Jaitly

नयी दिल्ली: सरकार ने साफ किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी टैक्स से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा। सरकार ने मंगलवार को 500 और 1,000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी। कालेधन, भ्रष्टाचार तथा जाली नोटों पर लगाम के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उंचे मूल्य के नोटों को बैंक खातों में जमा करा कर ही नए और छोटे मूल्य के नोट हासिल किए जा सकते हैं। 

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जेटली ने कहा, ''यह पूरी तरह से साफ है कि यह कोई माफी योजना नहीं है। इस राशि को जमा कराने पर टैक्स से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। ऐसे धन के स्रोत पर जरूरी कानून लागू होगा।''

 वित्त मंत्री ने कहा कि यदि यह धन कानूनी तौर पर वैध है और इससे पूर्व में बैंक से निकाला गया है या कानूनी तरीके से कमाया गया और बचाया गया है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 

जेटली ने डीडी न्यूज से कहा, ''लेकिन यदि यह गैरकानूनी पैसा है, तो इसके स्रोत का खुलासा करना होगा। यदि यह अपराध या रिश्वत की कमाई है, तो यह परेशानी की बात है।''वित्त मंत्री ने कहा कि गृहणियों तथा किसानों जिनकी बचत की जरूरत उचित है, उन्हें बैंक खातों में पैसा जमा कराने को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। 

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