Tuesday, March 19, 2024
Advertisement

निर्भया केस: दोषी पवन कुमार गुप्ता ने शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की

निर्भया मामले में आरोपी पवन कुमार ने चौथी बार में मौत की सजा की तारिख तय किए जाने के बाद अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर करते हुए अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 28, 2020 18:30 IST
Nirbhaya gang-rape case: Pawan Kumar Gupta files a curative...- India TV Hindi
Nirbhaya gang-rape case: Pawan Kumar Gupta files a curative petition in Supreme Court seeking direction to commute his death sentence to life imprison

नई दिल्ली: निर्भया मामले में आरोपी पवन कुमार ने चौथी बार में मौत की सजा की तारिख तय किए जाने के बाद अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुधारात्मक याचिका (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर करते हुए अपनी मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है। पवन कुमार गुप्ता के वकील ए पी सिंह ने बताया कि दोषी ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

क्या होती है क्यूरेटिव पिटीशन?

क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल किया जाता है जब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन उस मुजरिम के पास मौजूद अंतिम मौका होता है जिसके ज़रिए वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सज़ा में नरमी की गुहार लगा सकता है। क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है, इसमें फैसला आने के बाद मुजरिम के लिए आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement