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SC का आदेश, Maggi का 550 टन स्टॉक होगा नष्ट

 Written By: Bhasha
 Published : Oct 04, 2016 09:10 am IST,  Updated : Oct 04, 2016 09:10 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया तथा FSSAI को 550 टन मैगी नूडल्स का वापस मंगाए गए स्टॉक को नष्ट करने की अनुमति दे दी है।

sc directs to dispose off 550 tons on maggi stock- India TV Hindi
sc directs to dispose off 550 tons on maggi stock

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को 550 टन मैगी नूडल्स का वापस मंगाए गए स्टॉक को नष्ट करने की अनुमति दे दी है। इस स्टाक की शेल्फ की मियाद पूरी हो चुकी है और यह कंपनी तथा खाद्य नियामक के पास पड़ा है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की पीठ ने कहा कि देश में कंपनी के 39 गंतव्यों तथा FSSAI के पास लखनऊ में पड़े स्टॉक को दोनों पक्षों के बीच सहमति वाली प्रक्रिया के जरिये नष्ट कर दिया जाए। नेस्ले इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तार ने बताया कि इस स्टॉक को एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित सीमेंट संयंत्रों की भट्टियों में नष्ट किया जाएगा और इस मौके पर खाद्य नियामक के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकते हैं।

FSSAI के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि उन्‍हें स्टॉक को नष्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्टॉक के निपटान को लेकर कुछ मुद्दे हैं, जो बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी का विषय है।

पीठ ने पक्षों को किसी तरह की शिकायत को लेकर अदालत जाने की अनुमति देते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया। इससे पहले नेस्ले इंडिया ने 21 सितंबर को न्यायालय में अपील दायर कर 550 टन का मैगी का स्टॉक नष्ट करने की अनुमति मांगी थी, जिसकी शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है। कंपनी का कहना था कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है।

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