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चिदंबरम की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, 26 नवंबर को होगी सुनवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 20, 2019 10:59 am IST,  Updated : Nov 20, 2019 10:59 am IST

पी चिदम्बरम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई ज़मानत याचिका पर कोर्ट ने ED को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

P Chidambaram- India TV Hindi
P Chidambaram

पी चिदम्बरम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई ज़मानत याचिका पर कोर्ट ने ED को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल दिल्‍ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को आईएनएक्‍स मीडिया मामले में मुख्‍य अभियुक्‍त मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चिदंबरम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज ईडी को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवम्बर को होगी। इसी बीच ED को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चिदंबरम की याचिका का उल्लेख किया था और इसे सुनवाई के लिये शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि पूर्व वित्त मंत्री करीब 90 दिन से जेल में बंद हैं। इस पर कोर्ट ने आज के लिए सुनवाई की तारीख मुकर्रर की थी। 

पीठ ने सिब्बल से कहा, ‘हम देखेंगे’ और यह भी कहा कि जमानत याचिका मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिये ली जायेगी। उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि पहली नजर में उनके खिलाफ गंभीर किस्म के आरोप है और उन्होंने इस अपराध में सक्रिय तथा मुख्य निभाई है।

चिदंबरम को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में कांग्रेस के नेता को उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी बीच, सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था। निचली अदालत के आदेश पर धन शोधन के मामले में वह 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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