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'आवारा कुत्तों की सही से हो देखभाल और दिया जाए खाना, तो नहीं करते इंसानों पर हमला'- हाई कोर्ट

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Feb 23, 2023 05:57 pm IST,  Updated : Feb 23, 2023 05:57 pm IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर आवारा कुत्तों को खाना और देखभाल दी जाए तो वे आक्रामक नहीं होंगे और इंसानों पर हमला नहीं करेंगे।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : ANI/FILE

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर आवारा कुत्तों को खाना और देखभाल दी जाए तो वे आक्रामक नहीं होंगे और इंसानों पर हमला नहीं करेंगे। लाइव लॉ के मुताबिक यह अवलोकन तब आया जब उच्च न्यायालय(High Court) नवी मुंबई में सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड (SEL) के प्रबंधन और आवारा कुत्तों को खिलाने वाले निवासियों के बीच विवाद के लिए एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था।

'हमें भी हुई थी समस्या'

अदालत ने कहा कि उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर उनकी समस्या का निवारण किया है। लाइव लॉ  के मुताबिक जस्टिस गौतम पटेल ने कहा,"कोई भी कुत्ते या बाघ को यह नहीं बता सकता है कि इसकी क्षेत्रीय सीमाएं क्या हैं, वे सीवुड्स एस्टेट की आपकी सीमाओं को नहीं जानते हैं। हमें बॉम्बे हाईकोर्ट में यह समस्या हुई थी। हमने उन्हें खिलाकर इसे हल किया। अब वे बस सोते हैं।"

पीठ ने SEL से मांगी लिस्ट 
हालांकि, अदालत ने कहा कि समर्पित फीडिंग स्पॉट ढूंढना समय की आवश्यकता है और एक बार पहचान हो जाने के बाद, फीडिंग, स्टरलाइज़, टीकाकरण और नपुंसक करने के लिए वित्तीय और शारीरिक दायित्व स्वयंसेवकों या फीडरों पर आ जाएंगे। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने SEL के स्वयंसेवकों की एक लिस्ट मांगी है, जो परिसर के अंदर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, और उनकी देखभाल करने और सभी लागतों को वहन करने के लिए तैयार हैं।

20 मार्च तक के लिए मामला स्थगित 
इस बीच, उच्च न्यायालय ने मामले को 20 मार्च, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है।नवी मुंबई में सीवुड्स में एक आवासीय परिसर के छह निवासियों ने एक याचिका दायर की थी जिसमें नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र की पहचान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

लाइव लॉ के मुताबिक, निवासियों ने आवारा पशुओं को खिलाने के लिए उनके हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को भी चुनौती दी है। याचिकाकर्ता और आवासीय परिसर का प्रबंधन करने वाली एसईएल इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक एनजीओ 'द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स' से मदद मांगी थी।

तीन फीडिंग स्पॉट
SEL द्वारा स्थानीय अधिकारियों की भूमि पर अपनी सीमाओं की परिधि में तीन फीडिंग स्पॉट की पहचान की गई थी। जबकि एक भूखंड को अदालत ने मंजूरी दे दी थी जो एक पेड़ की पट्टी के पास था, दो अन्य को खारिज कर दिया गया था। दो अस्वीकृत स्थानों में से एक सर्विस रोड के बहुत करीब था और दूसरा स्कूल के बहुत करीब था, इसलिए अस्वीकार्य है। अदालत ने आग्रह किया कि पार्टियों को अन्य खिला स्पॉट मिलें।

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