1. Hindi News
  2. महाराष्ट्र
  3. पुणे पोर्श केस में आरोपी के पिता पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा

पुणे पोर्श केस में आरोपी के पिता पर कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा

 Reported By: Saket Rai Edited By: Khushbu Rawal
 Published : May 22, 2024 04:27 pm IST,  Updated : May 22, 2024 04:36 pm IST

पुणे एक्सीडेंट से लोगों में बेहद गुस्सा है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उस पर स्याही फेंकी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की मांग की।

Builder Vishal Agarwal- India TV Hindi
आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल Image Source : PTI

पुणे पोर्श एक्सीडेंट मामले में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को शिवाजी नगर कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पिता की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के सामने दलील देते हुए सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि अभिभावक द्वारा पब में जाने की अनुमति दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी उसे गाड़ी दी गई। आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को जो कार दी वह बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है कि विशाल अग्रवाल द्वारा उनके आरोपी बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए गए।

आरोपी के पिता पर लोगों ने फेंकी स्याही

बता दें कि पुणे एक्सीडेंट से लोगों में बेहद गुस्सा है। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उस पर स्याही फेंकी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की मांग की। इस मामले में ये फैसला आया है।

पब के 2 कर्मचारी भी अदालत में पेश

इसके अलावा पब के दो कर्मचारियो (नितेश शेवानी और जयेश बोनकर) को भी अदालत में पेश किया गया है, सरकारी वकील ने अपने दलील में कहा कि उन्होंने बिना जांच किए आरोपी को पब में आने दिया। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल की 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी।

बार कर्मचारी के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा, "इस मामले में कोई भी कर्मचारी फरार नहीं हुआ उन्हें 41a का नोटिस नहीं भेजा गया था। उत्पादन विभाग द्वारा बारको सील कर दिया गया है और वहां रखे सारे एविडेंस सही सलामत हैं इसलिए उनके मुवक्किलों को पुलिस कस्टडी में ना भेजा जाए।

यह भी पढ़ें-

पुणे हादसे का आरोपी NCP विधायक के बेटे को करता था परेशान, स्कूल बदलना पड़ा था

पति से झगड़े के बाद 3 साल की बेटी को दी दर्दनाक सजा, फिर 4 KM तक शव के साथ घूमती रही मां

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। महाराष्ट्र से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।