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दिल्ली में लागू हुई नई EV Policy- जानें सब्सिडी और स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का फायदा उठाने के लिए क्या हैं शर्तें

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Jul 01, 2026 01:10 pm IST,  Updated : Jul 01, 2026 01:10 pm IST

लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा।

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दिल्ली में लागू हुई नई EV Policy Image Source : TATA.EV

दिल्ली में आज से नई EV Policy लागू हो गई है। इसके लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बुधवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई, 2026 से लेकर 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने 29 जून को इस नई ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे थी।

दिल्ली में खरीदी और पंजीकृत होनी चाहिए गाड़ी

दिल्ली के नई ईवी पॉलिसी के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद प्रोत्साहन (सब्सिडी) का वितरण व्यक्तिगत खरीदार/ स्वामित्व वाली फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा, जो दिल्ली के निवासी हैं और गाड़ी भी दिल्ली में खरीदी गई हो और दिल्ली में ही पंजीकृत की गई हो। इसके लिए लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा। पॉलिसी के तहत, समिति द्वारा अनुमोदित और सूचीबद्ध मॉडल ही इस नीति के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।

आरसी जारी होने से 30 दिनों के अंदर जमा करना होगा आवेदन

खरीद प्रोत्साहन के लिए आवेदन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। पात्र सब्सिडी राशि का संवितरण डिजिटल पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर सत्यापन और लागू आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी

टू-व्हीलर पर सिर्फ उन वाहनों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिनका एक्स-शोरूम प्राइस 2.25 लाख रुपये से ज्यादा न हो। पॉलिसी के तहत, पहले साल अधिकतम 30,000 रुपये तक, दूसरे साल अधिकतम 20,000 रुपये तक और तीसरे साल अधिकतम 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटो

दिल्ली सरकार शहर में सीएनजी से चलने वाले ऑटो को हटाकर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लाना चाहती है। इसके लिए सरकार, प्रोत्साहन के तौर पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ऑटो पर पहले साल 50,000 रुपये, दूसरे साल 40,000 रुपये और तीसरे साल 30,000 रुपये की सब्सिडी देगी। 4 किलोवाट घंटे से कम बैटरी क्षमता वाले ई-ऑटो को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

ई-ट्रक

दिल्ली सरकार पहले साल 1.75 टन से ज्यादा के सकल भार वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1,00,000 रुपये और 1.75 टन से कम सकल भार वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। दूसरे साल ये सब्सिडी कम होकर क्रमशः 75,000 रुपये और 37,500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह, तीसरे साल में ये सब्सिडी कम होकर क्रमशः 50,000 रुपये और 25,000 रुपये हो जाएगी। 

रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट

पॉलिसी अवधि के दौरान दिल्ली में खरीदी गई और पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जिनका एक्स-शोरूम प्राइस 30 लाख रुपये तक है, उनके पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से 100% छूट प्रदान की जाएगी। 30 लाख रुपये से ज्यादा एक्स-शोरूम प्राइस वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

स्क्रैपिंग प्रोत्साहन

दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के तहत पुराने टू-व्हीलर को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के तौर पर 10,000 रुपये, थ्री-व्हीलर को 25,000 रुपये, 30 लाख रुपये तक की कार के लिए 1,00,000 रुपये के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। स्क्रैपिंग प्रोत्साहन का लाभ तभी मिलेगा, जब आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे।

दिल्ली सरकार द्वारा नई EV Policy की जारी की गई अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें

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