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Big Relief: आधार कार्ड का बढ़ा दायरा, पीएफ, पेंशन और मनरेगा में हो सकेगा इस्‍तेमाल

 Edited By: Abhishek Shrivastava
 Published : Oct 15, 2015 05:35 pm IST,  Updated : May 11, 2018 04:09 pm IST

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का इस्‍तेमाल स्‍वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्‍कीमों में करने की अनुमति दी है।

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नई दिल्ली। आधार कार्ड के इस्‍तेमाल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि आधार कार्ड का इस्‍तेमाल स्‍वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्‍कीमों में किया जा सकता है। इससे पहले कोर्ट के आदेश के तहत आधार कार्ड का अनिवार्य इस्‍तेमाल केवल पब्लिक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन सिस्‍टम के तहत केरोसीन और एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी हासिल करने के लिए ही किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश को सरकार को राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आधार कार्ड के इस्‍तेमाल का दायरा बढ़ाने की अनुमति हासिल करने के लिए ही याचिका दायर की थी। आज के फैसले के बाद आधार कार्ड का इस्‍तेमाल महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), जन-धन योजना, प्रोवीडेंट फंड और पेशन स्‍कीम सहित अन्‍य सेवाओं में भी किया जा सकेगा। हालांकि, इनके लिए आधार कार्ड का इस्‍तेमाल स्‍वैच्छिक रहेगा।

न हो भेदभाव

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैच्छिक होना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए सरकार से व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को ही सरकार को हिदायत दे चुकी थी कि आधार कार्ड नहीं रखने वालों से सरकारी सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सरकार चाहती थी दायरा बढ़ाना

केंद्र सरकार आधार कार्ड का स्‍वैच्छिक इस्‍तेमाल अन्‍य सेवाओं में भी करना चाहती थी। इसके लिए केंद्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्‍टॉक मार्केट रेग्‍यूलेटर सेबी, टेलीकॉम रेग्‍यूलेटर ट्राई और विभिन्‍न राज्‍य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। इन सब ने सुप्रीम कोर्ट से अन्‍य सेवाओं में भी आधार कार्ड के स्‍वैच्छिक इस्‍तेमाल की मंजूरी के लिए याचिका दायर की थी।

प्राइवेसी है चिंता की वजह  

सरकार की महत्‍वाकांक्षी यूआईडी योजना को कोर्ट में प्राइवेसी चिंता के कारण चुनौती दी गई थी। आधार कार्ड के निर्माण में उंगलियों के निशान लिए जाते हैं और रेटिना को स्‍कैन किया जाता है। कोर्ट प्राइवेसी के मौलिक अधिकार वाले मामले को संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए भेज चुकी है।

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