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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 17, 2019 04:52 pm IST,  Updated : Jul 17, 2019 04:52 pm IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधनों को भी मंजूरी दी है।

Cabinet clears bill to amend companies law- India TV Hindi
Cabinet clears bill to amend companies law Image Source : CABINET CLEARS BILL TO AM

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्‍त आयोग का कार्यकाल भी आगे बढ़ाने को अपनी स्‍वीकृति प्रदान की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। यह विधेयक 2019 में जारी किए गए अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा।

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रस्‍तावित संशोधन विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ ही राष्‍ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्‍यूनल और स्‍पेशल कोर्ट में मामलों में कमी लाएगा। इसमें कानून उल्‍लंघन के गंभीर मामलों पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा और कॉरपोरेट्स द्वारा अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधनों को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्‍य कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण अंतर को कम करना है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 30 नवंबर तक करने को भी मंजूरी दी है। सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को 15वें वित्‍त आयोग को अधिसूचित किया था। इसके अध्‍यक्ष एनके सिंह हैं। वित्‍त आयोग ने अपनी रिपोर्ट इस साल 30 अक्‍टूबर तक तैयार करने की समय सीमा तय की है।

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