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राज्‍यों को क्षतिपूर्ति संबंधी ड्राफ्ट कानून को जीएसटी परिषद ने दी मंजूरी, अगली बैठक 4-5 मार्च को

अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: February 18, 2017 18:24 IST
Road to GST: राज्‍यों को क्षतिपूर्ति संबंधी ड्राफ्ट कानून को जीएसटी परिषद ने दी मंजूरी, अगली बैठक 4-5 मार्च को- India TV Paisa
Road to GST: राज्‍यों को क्षतिपूर्ति संबंधी ड्राफ्ट कानून को जीएसटी परिषद ने दी मंजूरी, अगली बैठक 4-5 मार्च को

नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आयोजि हुई। इसमें एक जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने के लिए राज्‍यों को राजस्‍व क्षतिपूर्ति संबंधी कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई। परिषद की अगली बैठक चार और पांच मार्च को होगी।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी संबंधी कानूनों का बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित किया जाना जरूरी है तभी पहली जुलाई से नई कर व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

जीएसटी परिषद ने जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक के कानूनी रूप से दुरुस्त किए गए मसौदे को मंजूरी दी है, इसे अगले महीने बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश किया जाएगा।

  • जेटली ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और राज्य जीएसटी विधेयकों को परिषद की चार-पांच मार्च को होने वाली अगली बैठक में मंजूर किया जाएगा।
  • वस्तु एवं सेवाओं को विभिन्न कर वर्गों में रखने के प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए जीएसटी परिषद की एक और बड़ी बैठक की जरूरत पड़ेगी।
  • जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी से संबंधित सभी लंबित पड़े मुद्दे अगली बैठक में संभवत: निपटा लिए जाएंगे।
  • उन्‍होंने कहा कि 4 व 5 मार्च की बैठक के बाद हमें उम्‍मीद है कि संसद में इस विधेयक को पारित करा लिया जाएगा।
  • संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होगा।
  • जीएसटी परिषद ने कहा कि शनिवार को हुई बैठक में पहले उठाए गए 57 मुद्दों को सुलझा लिया गया है।

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