नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने आज पंजाब नेशनल बैंक पर नियामक दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है इसके साथ ही 5 अन्य कंपनियों पर भी नियमों के पालन न करने पर जुर्माना लगा है। इसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, QwikCilver सॉल्यूशंस लिमिटेड, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस और Sodexo SVC प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड 1.39 करोड़ रुपये, QwikCilver सॉल्यूशंस पर 1 करोड़ रुपये , मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 लाख रुपये और Sodexo SVC प्राइवेट लिमिटेड पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। इसमें से पीएनबी के अलावा बाकी सब नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करते हैं।
इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर बाजारों को जानकारी दी थी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के उल्लंघन पर रिजर्व बैंक ने बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल रिजर्व बैंक ने पाया था कि बैंक ने अपने इंटरनेशनल सब्सिडियरी Druk PNB भूटान के साथ एक समझौता किया है जिसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति नहीं ली गई।
रिजर्व बैंक के मुताबिक उसने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत ये जुर्माना लगाया है। सेक्शन 30 के तहत नियमों का न पूरा करने पर रिजर्व बैंक को जुर्माना लगाने का अधिकार है। इससे पहले गुरुवार को ही रिजर्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस और मण्णापुरम फाइनेंस पर भी गोल्ड लोन से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था। वहीं हाल ही में सेंट्रल बैंक पर भी होम लोन से जुड़े निर्देशों का पालन न करने पर 50 लाख का जुर्माना लगा है।