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Pan Card के इस्तेमाल पर लगेगा 1000 का जुर्माना, अगले 2 दिन में कर लें ये काम

देश में टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : March 30, 2021 19:35 IST
Aadhaar Pan Card Linking Deadline 31 March 2021 Hurry Up to Avoid 10000 Rupees Fine पैनकार्ड के इस्त- India TV Paisa

पैनकार्ड के इस्तेमाल पर लगेगा 10000 का जुर्माना, अगले 2 दिन में कर लें ये काम

नई दिल्ली। देश में टैक्‍स चोरी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसकी समय सीमा अगले 2 दिनों में खत्म हो रही है। हालांकि कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar link) करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। 

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टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता है तो उस पर इनकम टैक्स कानून की धारा 272B के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। वहीं टैक्स विभाग के अनुसार 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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पैन कार्ड रद्द होने से होने वाली परेशानियों पर गौर करें तो पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाना और टैक्‍स रिटर्न फाइल कर पाना असंभव होगा। 

अपना स्टेटस पता करने का प्रोसेसः

  1. https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर लॉग ऑन कीजिए।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर बायीं ओर आपको 'Link Aadhaar' का ऑप्शन मिलेगा। 
  3. इसके बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसके जरिए आप पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कर पाएंगे।
  4. इसी वेबसाइट पर आपको 'Click here to View the Status if you have already submitted Link Aadhaar request' का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में दिए गए लिंक को खोलिए। 
  5. लिंक ओपन करने पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। 
  6. अगर आपका पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक है तो आपको यह स्टेटस लिखा हुआ मिलेगा कि आपका पैन, आधार नंबर से लिंक है। इसमें आधार नंबर के आखिरी चार अंक आपको दिख जाएंगे।

पैन नंबर को आधार से लिंक करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करेंः

  1. सबसे पहले पैन नंबर डालिए।
  2. इसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर में दर्ज नाम डालिए।
  3. अगर आप आपके आधार कार्ड में केवल आपके जन्म का वर्ष अंकित है तो उस चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए।
  4. अब 'I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI' के सामने के बॉक्स पर चेक करना होगा।
  5. अब कैप्चा कोड डालिए और फिर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। 
  6. इसके बाद ऊपर बताए गए प्रोसेस से आप दोनों दस्तावेजों के लिंकिंग का स्टेटस चेक कर पाएंगे।   

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