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Health Insurance को लेकर क्या करें और क्या न करें, समझ लेंगे तो नहीं पड़ेगा पछताना

 Published : Mar 05, 2025 03:33 pm IST,  Updated : Mar 05, 2025 03:37 pm IST

स्वास्थ्य बीमा आज के समय में बेहद अहम है। मेडिकल की लागत में डबल डिजिट में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

फैक्ट न छिपाएं अन्यथा दावे के समय आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है।- India TV Hindi
फैक्ट न छिपाएं अन्यथा दावे के समय आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है। Image Source : FILE

स्वास्थ्य सेवा की लागत हर दिन बढ़ रही है। बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से हमारे फाइनेंस, हमारी कमाई की क्षमता और हमारे हर रोज के जीवन पर असर पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा खरीदना एक समझदारी भरा कदम है। अगर आप भी स्वास्थ्य बीमा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पॉलिसी खरीदने से पहले इनसे जुड़ी खास बातों पर गौर जरूर करना चाहिए। इसमें क्या करें और क्या न करें, इसे समझना बेहद जरूरी है। आइए, यहां हम इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं।

क्या करें

यह जानने की कोशिश करें कि कवरेज पर किस तरह के प्रतिबंध हैं।

पॉलिसी में नियमों और शर्तों पर विशेष ध्यान दें जैसे:
-पहले से मौजूद बीमारियों को छोड़कर खंड
-कुछ बीमारियों को कवर किए जाने से पहले प्रतीक्षा अवधि
-अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित विभिन्न खर्चों पर प्रतिबंध या सीमाएँ
-सह-भुगतान, जिसका अर्थ है कि आपको दावे का एक हिस्सा साझा करना होगा
-रिन्युअल के लिए पूर्व-शर्तें
-प्रवेश और नवीनीकरण के लिए आयु की ऊपरी लिमिट
सभी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं का विवरण प्रकट करें जिनमें शामिल हैं
-प्रमुख बीमारियां
-उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी स्थितियां
कंपनी पॉलिसी एंट्री के समय आयु के आधार पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट चाह सकती है, आपको सभी प्रक्रियाओं और दस्तावेज़ीकरण जरूरतों का अनुपालन करना चाहिए।
-जांच ​​करें कि मेडिकल टेस्ट कहां और कैसे किए जाएंगे
-जांच करें कि टेस्ट का खर्च कौन उठाएगा
बीमाकर्ता द्वारा आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद ही प्रीमियम का भुगतान करें।
अपने जीवन के बाकी समय के लिए सावधानीपूर्वक पॉलिसी का नवीनीकरण।

क्या न करें

फैक्ट न छिपाएं अन्यथा दावे के समय आपको विवाद का सामना करना पड़ सकता है।
अपनी पॉलिसी रिन्युअल में एक दिन का भी अंतर न रखें अन्यथा आपका कवर अपर्याप्त या बेकार हो सकता है।

बीमा एक जटिल प्रोडक्ट है जो कवर की गई इमरजेंसी की स्थिति में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार बीमाधारक या तीसरे पक्ष को मुआवजा देने का वादा करता है। अधिकांश बीमा लेन-देन में आमतौर पर एक मध्यस्थ होता है - एक बीमा एजेंट (व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट) या एक बीमा एजेंट।

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