आज भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के संविधान की प्रस्तावना की मूल तस्वीर शेयर की है जो वायरल हो रहा है।
संविधान में कई ऐसे अधिकार जोड़े गए हैं जिनके बारे में जानने की जरूरत है। देश के हर नागरिक को इन अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और नियम के दायरे में उस पर अमल भी करना चाहिए।
Constitutional Amendments: संविधान में अभी तक कई संशोधन किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भी कई जरूरी संशोधन हुए हैं। जिनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण शामिल है।
जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उसके पास शासन चलाने के लिए खुद का संविधान नहीं था। इसे एक दिन में बना पाना भी संभव नहीं था। ऐसे में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनने तक के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट-1947 को लागू किया गया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर बृहस्पतिवार को संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिये हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है।
लखनऊ: अपनी बिहार रैली में, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा, देश का गठन संविधान द्वारा किया जाएगा न कि 'फतवों' द्वारा।
भारतीय संविधान आज यानि 26 नवंबर को 70 साल का हो गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के अंतिम प्रारूप को स्वीकार किया था।
महाराष्ट्र में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच विपक्षी दलों ने मंगलवार को संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वह संसद में अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी करेंगे।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
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