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कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान के हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान सरकार को दिया यह निर्देश

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 03, 2020 05:18 pm IST,  Updated : Sep 03, 2020 05:18 pm IST

कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में भारत सरकार ने वकील नियुक्त करने की मांग थी जिसमें पाकिस्तानी कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई अपील पर आज सुनवाई हुई।

Islamabad High Court gives India another opportunity to appoint counsel in Kulbhushan Jadhav case- India TV Hindi
Islamabad High Court gives India another opportunity to appoint counsel in Kulbhushan Jadhav case Image Source : FILE

इस्लामाबाद: कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान सरकार को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में भारत सरकार ने वकील नियुक्त करने की मांग थी जिसमें पाकिस्तानी कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल की गई अपील पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। इसके साथ ही केस की सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी गई है। 

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रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी जाधव पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद हैं और मौत की सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए वकील की नियुक्त के मामले पर सुनवाई चल रही है।

गौरतलब है कि इस्लमाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिनों पाक कानून मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस मामले पर अदालत ने पाक कानून मंत्रालय को भारत उच्चायोग को एक बार फिर जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए आग्रह करने को कहा था।

आज की सुनवाई में अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कोर्ट से कहा कि इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने भारत को राजनयिक पहुंच दी। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि भारत ने वकील नियुक्त करने की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए।

बीते कई महीने से चल रही कवायद के दौरान पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए काउंस्लर संपर्क के लिए न्यौता तो दिया, लेकिन भारतीय उच्चायोग अधिकारियों को अबाध तरीके से मुलाकात का मौका नहीं दिया।

अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में भारत के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि कुलभूषण जाधव के लिए भारतीय अधिकारियों को काउंस्लर संपर्क की इजाजत दी जाए। साथ ही उसे दी गई सजा पर भी स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से समीक्षा का अवसर होना चाहिए।

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