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Delhi Air Pollution: दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पैनल ने नए आदेश जारी किए, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Dec 03, 2021 07:58 pm IST,  Updated : Dec 03, 2021 08:00 pm IST

आयोग ने कहा, ‘‘एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और परीक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में प्रयोग के कार्य को छोड़कर केवल ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी।’’ इसने कहा कि उद्योगों को लेकर इसके पहले के निर्देश जारी रहेंगे।

Delhi air pollution: दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पैनल ने नए आदेश जारी किए, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे- India TV Hindi
Delhi air pollution: दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पैनल ने नए आदेश जारी किए, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे  Image Source : PTI FILE PHOTO

Highlights

  • केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता पैनल ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए
  • उद्योगों को लेकर इसके पहले के निर्देश जारी रहेंगे- सीएक्यूएम
  • आयोग ने नए निर्देशों में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी

नयी दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता पैनल ने शुक्रवार को शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए और केवल ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी। वायु गणुवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह भी निर्देश दिया कि एनसीआर में पाइप्ड नेचुरल गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन से नहीं चलने वाले उद्योगों एवं प्रसंस्करण इकाइयों को सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन केवल आठ घंटे काम करने की अनुमति होगी और वे सप्ताहांत में काम नहीं करेंगे।

आयोग ने कहा, ‘‘एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और परीक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में प्रयोग के कार्य को छोड़कर केवल ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी।’’ इसने कहा कि उद्योगों को लेकर इसके पहले के निर्देश जारी रहेंगे। इन निर्देशों के अनुसार एनसीआर के ऐसे सभी उद्योग, जो गैर मान्य ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें संबंधित सरकारें तत्काल प्रभाव से बंद कर देंगी।

साथ ही एनसीआर के राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (जीएनसीटीडी) आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाएगी। आयोग ने नए निर्देशों में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। इनमें इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी से चलने वाले ट्रक तथा आवश्यक सामान ढोने वाले ट्रक शामिल नहीं हैं। आयोग ने निर्देश दिया कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव तथा दिल्ली सरकार इन निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

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