Friday, May 10, 2024
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दी 'ईको-फ्रेंडली' सजा, दो परिवारों को 400 पेड़ लगाने का आदेश; जानें क्या है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में दो परिवारों को अनोखी और ईको-फ्रेंडली सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन परिवारों को अपने-अपने इलाकों में 200-200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है।

Swayam Prakash Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: July 30, 2023 8:53 IST
delhi high court- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में दो परिवारों के सदस्यों को अपने-अपने इलाकों में 200-200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे ऐसा करके समाज में योगदान देकर अपनी “नकारात्मक उर्जा” खत्म कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को पौधे लगाकर 5 साल तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने, चोट पहुंचाने की तैयारी से घर में घुसने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज दो आपराधिक मामलों में कार्यवाही रद्द कर दी। 

हाईकोर्ट के जज ने सजा देते हुए क्या कहा?

इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, “हालांकि, मेरा मानना ​​है कि (संबंधित) पक्षों को समाज में योगदान देने का निर्देश देकर उनकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, दोनों मामलों में याचिकाकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में दो-दो सौ पेड़ लगाने का निर्देश दिया जाता है। जांच अधिकारी (आईओ) बागवानी विभाग से परामर्श के बाद जगह की पहचान करके याचिकाकर्ताओं को 15 दिन पहले सूचित करेंगे।” अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी पौधों की जियो-टैगिंग की संभावना भी तलाशेंगे। अदालत ने मामले में नवंबर में अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।

नेता द्वारा कंबल बांटने का था मामला 
बता दें कि इस केस की FIR के अनुसार ये मामला 4 मार्च 2017 का है। प्राथमिकी के मुताबिक एक परिवार के तीन सदस्य शिकायतकर्ता के घर में आए और एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार द्वारा वितरित किए जाने वाले कंबल देने के बहाने उनकी आईडी मांगी। शिकायतकर्ता ने FIR में बताया कि उसके घर के तीनों सदस्य दूसरी विचारधारा वाले राजनीतिक पार्टी के समर्थक थे और यही वजह विवाद की जड़ बनी और दोनों पक्षों के बीच विवाद लड़ाई हो गई।  

(इनपुट- PTI)

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